लंदन : तीसरी बार खारिज हुई नीरव मोदी की जमानत

ब्रिटेन की एक अदालत ने भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी की जमानत याचिका बुधवार को एक बार फिर ब्रिटेन की एक अदालत ने भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। यह तीसरी बार है जब नीरव मोदी की जमानत खारिज की गई है। नीरव मोदी के वकीलों ने जमानत राशि को बढ़ाकर दोगुना यानी 20 लाख पाउंड करने की पेशकश की। साथ ही उन्होंने कहा कि वह लंदन स्थित अपने फ्लैट में 24 घंटे की नजरबंदी में रहने के लिए तैयार हैं। लंबी सुनवाई के दौरान बैरिस्टर क्लेयर मोंटगोमेरी ने न्यायाधीश से कहा कि वैंड्सवर्थ जेल मे स्थितियां रहने योग्य नहीं हैं। मोदी किसी भी शर्त को मानने को तैयार है जो उसपर लगाई जाएंगी। लंबी सुनवाई के दौरान बैरिस्टर क्लेयर मोंटगोमेरी ने न्यायाधीश से कहा कि वैंड्सवर्थ जेल मे स्थितियां रहने योग्य नहीं हैं। मोदी किसी भी शर्त को मानने को तैयार हैं जो उन पर लगायी जाएंगी। हालांकि, न्यायाधीश इन दलीलों से सहमत नहीं हुईं।

जज आर्बुथनॉट ने कहा कि धोखाधड़ी की राशि बहुत ज्यादा है और ऐसे में 20 लाख पौंड की जमानत राशि नाकाफी है। यदि उन्हें जमानत दे दी गयी तो वह आत्मसमर्पण करने में असफल रहेंगे इसलिए अदालत ने मोदी को जमानत देने से इनकार कर दिया।

इससे पहले भारत की ओर से दलील रखते हुए क्राउन प्रासिक्यूशन सर्विस ने कहा कि मोदी को जमानत नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि बचाव पक्ष ने जो सबूत पेश किए हैं वे परिस्थितियों में किसी तरह का बदलाव नहीं दर्शाते हैं।

नीरव मोदी भारत में पंजाब नेशनल बैंक के साथ करीब 14 हजार करोड़ तक की बैंक धोखाधड़ी और मनी लांड्रिंग मामले का आरोपी है।