हिसार: मोमबत्ती की हत्या के आरोप में भालू को मिली उम्रकैद की सजा, कोर्ट ने 10 हजार जुर्माना भी लगाया

हरियाणा (Haryana) के हिसार (Hisar) जिले के नारनौंद में कुल्हाड़ी से गला काटकर मोमबत्ती की हत्या करने के आरोप में कोर्ट ने भालू को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा 10,000 का जुर्माना भी लगाया गया है। एएसजे रेणु राणा की अदालत ने 2019 के इस केस पर सुनवाई करते हुए सजा सुनाई। मामले में अजय उर्फ भालू को गत 26 जुलाई को ही दोषी करार दिया गया था।

अदालत में चले अभियोग के अनुसार, नारनौंद के वार्ड नंबर 5 निवासी इंद्र सिंह की शिकायत पर थाना नारनौंद पुलिस ने 11 मई 2019 को अजय के खिलाफ केस दर्ज किया था। पुलिस को दी शिकायत में इंद्र सिंह ने बताया कि उसके भाई पप्पू की शादी रजनी उर्फ मोमबत्ती से हुई थी। रजनी मजदूरी करने के लिए जाती थी। 11 मई को करीब 8 बजे वह पुरानी सब्जी मंडी की ओर से खांडा मोड़ की तरफ जा रहा था। इस दौरान उसने अजय को रजनी के पीछे कुल्हाड़ी लेकर दौड़ते हुए देखा। गांव की एक चौपाल के पास रजनी पहुंची तो अजय ने उस पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया। सिर व गर्दन पर एक साथ कई वार किए गए। यह देखकर मैंने और राहगीरों ने शोर मचाया।

शोर की आवाज सुनकर आसपास लोग इकट्‌ठा हो गए, जिन्हें देखकर भालू मौके से फरार हो गया। इंद्र सिंह के अनुसार, रजनी के अजय के साथ अवैध संबंध थे। लेकिन रजनी अब उससे दूरी बनाने लगी थी. जिसकी वजह से अजय ने गुस्से में आकर रजनी की हत्या कर दी।