ट्रैफिक नियमों में बदलाव, आइए जानते हैं कौन सा नियम तोड़ने पर किस धारा के तहत लगेगा कितना जुर्माना

ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने की वजह से देश में हर साल करीब डेढ़ लाख लोग सड़क हादसों में जान गवां देते हैं। देश में बढ़ते सड़क हादसों को रोकने और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रोड सेफ्टी से जुड़े कई नियमों को सख्त करने के साथ-साथ, नियमों को तोड़ने पर जुर्मानें में भी अच्छी खासी वृद्धि की गई है। ट्रैफिक नियमों का पालन मजबूती से किया जाए, इसके लिए मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में बदलाव कर मोटर व्हीकल (संशोधन) बिल 2019 को लोकसभा में पास किया गया। ये बिल अप्रैल 2017 में भी लोकसभा में पास हुआ था, लेकिन राज्यसभा में पास नहीं होने के कारण अटक गया था। सरकार का मानना है कि जुर्माने की राशि कम होने की वजह से लोग ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करते।

आइए जानते हैं कौन सा नियम तोड़ने पर लगेगा कितना जुर्माना लगेगा

- सामान्य (धारा-177) और (नई धारा-177-ए) के तहत ट्रैफिक नियम तोड़ने पर पहले 100 रुपए का जुर्माना लगता था, अब 500 रुपए जुर्माना लगेगा।

- बिना टिकट बस में यात्रा (धारा-178) के तहत पहले बस में बिना टिकट चलने पर 200 रुपए का जुर्माना था, अब 500 रुपए कर दिया गया है।

- ट्रैफिक विभाग के संबंधित अधिकारियों के आदेश को नहीं मानने (धारा-179) पर पहले 500 रुपए का जुर्माना था, अब 2000 रुपए लगेंगे।

- बिना लाइसेंस के अनधिकृत वाहन चलाने पर धारा-180 के तहत पहले 1000 रुपए का जुर्माना लगता था, अब 5000 रुपए लगेगा।

- किसी आपातकालीन गाड़ी (जैसे एंबुलेंस) को रास्ता नहीं देने पर धारा-194ई के तहत पहली बार 10000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान है।

-बिना इंश्योरेंस के गाड़ी चलाने पर धारा-196 के तहत पहले 1000 रुपए का जुर्माना लगता था, अब इसे बढ़ाकर 2000 रुपए कर दिया गया है।

- हिट एंड रन के मामले में सरकार 2 लाख रुपए या उससे अधिक का मुआवजा मृतक के परिजनों के देगी। अब तक यह राशि 25 हजार थी।

- गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल से बात करते पकड़े जाने पर पहले 1000 रुपए जुर्माना लगता था लेकिन अब इसे बढ़ाकर 5000 रुपए कर दिया गया है।

- बिना हेलमेट दोपहिया चलाने पर 1000 रुपए का जुर्माना और तीन महीने के लिए लाइसेंस जब्त करने का प्रावधान है। फिलहाल ये जुर्माना सिर्फ 100 रुपए है।

- बिना लाइसेंस गाड़ी चलाने पर धारा-181 के तहत पहले 500 रुपए जुर्माना लगता था, अब 5000 रुपए लगेगा।

- बिना योग्यता गाड़ी चलाने पर धारा-182 के तहत पहले 500 रुपए का जुर्माना था, जो अब बढ़कर 10 हजार रुपए कर दिया गया है।

- ओवरसाइज वाहन चलाने पर धारा-182बी के तहत 5000 रुपए का जुर्माना लगेगा। पहले यह नियम नहीं था।

- तय सीमा से अधिक गति में गाड़ी चलाने पर धारा 182 के तहत पहले 400 रुपए जुर्माना लगता था, अब हल्के वजन की गाड़ियों पर 1000 और मध्यम दर्जे की पैसेंजर गाड़ियों पर 2000 रुपए जुर्माना लगेगा।

- खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाने पर धारा-184 के तहत पहले 1000 रुपए का जुर्माना लगता था, अब 5000 रुपए का जुर्माना लगेगा।

- शराब पीकर गाड़ी चलाने पर धारा 185 के तहत पहले 2000 रुपए का जुर्माना था, जो अब पांच गुना बढ़ाकर 10 हजार रुपए कर दिया गया है।

- तेज गति में गाड़ी चलाना या रेस करने पर धारा-189 के तहत पहले 500 रुपए का जुर्माना लगता था, अब 5000 रुपए का जुर्माना लगेगा।

- ओवरलोडिंग करने पर धारा-194 के तहत पहले 2000 रुपए और 1000 रुपए प्रति टन के हिसाब से जुर्माना था। इसे बढ़ाकर 20 हजार और 2000 रुपए प्रति टन कर दिया गया है।

- यात्रीवाहन में ओवरलोडिंग करने पर धारा-194ए के तहत प्रति अतिरिक्त यात्री 1000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।

- सीट बेल्ट नहीं लगाने पर धारा-194बी के तहत पहले 100 रुपए जुर्माना लगता था, अब 1000 रुपए लगेगा।

- दोपहिया वाहनों की ओवरलोडिंग पर धारा-194सी के तहत पहले 100 रुपए जुर्माना लगता था, अब उसे बढ़ाकर 2000 रुपए कर दिया गया है, साथ ही तीन महीने के लिए लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा।