REET की CBI से जांच कराने को लेकर दर्ज याचिका पर हाईकोर्ट में जवाब देगी सरकार!

राजस्थान में REET परीक्षा में सामने आई गड़बड़ी को लेकर सियासत तेजी से की जा रही हैं जहां लगातार REET की CBI से जांच कराने की मांग की जा रही हैं लेकिन प्रदेश सरकार ने इससे साफ़ इंकार कर दिया हैं। इस मामले में अब राजस्थान हाईकोर्ट में दायर REET-2021 पेपर लीक मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग याचिका पर सरकार को जवाब देना होगा। इसके लिए महाधिवक्ता को याचिका की कॉपी दिलाते हुए जवाब पेश करने को कहा है। सीजे अकील कुरैशी और जस्टिस सुदेश बंसल की खंडपीठ ने यह आदेश अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) की जनहित याचिका पर दिए।

याचिका में कहा गया कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से पिछले साल 26 सितंबर को रीट आयोजित की गई थी, लेकिन परीक्षा से पहले ही इसका प्रश्न पत्र बाजार में आ गया। मामले में 27 सितंबर को एफआईआर भी दर्ज कराने की कोशिश की गई। पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की। याचिका में कहा गया कि मामले में एसओजी सिर्फ फौरी तौर पर जांच कर रही है। चार माह से अधिक का समय बीतने के बाद भी एसओजी पेपर लीक से जुडे़ छोटे खिलाड़ियों तक ही पहुंच पाई है।

याचिका में यह भी कहा गया कि बोर्ड के तत्कालीन अध्यक्ष डीपी जारौली मान चुके हैं कि प्रकरण को राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है। प्रकरण की जांच एसओजी को सिर्फ सरकार का चेहरा बचाने और राजनीतिक कारणों के चलते दी गई है। याचिका में आरोप लगाया गया कि प्रकरण में राजनेता, अफसर और पुलिस अधिकारी, कोचिंग माफिया और दलालों ने मिलकर पेपर लीक कराते हुए करोड़ों रुपए कमाए हैं। ऐसे में प्रकरण की जांच एसओजी से लेकर सीबीआई को सौंपी जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने प्रकरण में महाधिवक्ता से जवाब पेश करने को कहा है।