केजरीवाल, सिसोदिया और योगेंद्र के खिलाफ गैर जमानती वारंट पर कोर्ट ने लगाई रोक

2013 में दायर आपराधिक मानहानि के एक मामले में उसके समक्ष पेश होने में असफल रहने पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और स्वराज इंडिया अध्यक्ष योगेंद्र यादव के खिलाफ जारी गैर जमानती वारंटों पर दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को रोक लगा दी। तीनों नेताओं के वकीलों ने गैर जमानती वारंटों को रद्द करने की अपील की जिसके बाद अपर मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने यह आदेश दिया। बता दे, सुरेन्द्र शर्मा ने केजरीवाल, मनीष और योगेंद्र के खिलाफ मानहानि का मुकदमा किया था। क्योंकि सुरेन्द्र शर्मा को आम आदमी पार्टी से विधानसभा का टिकट का वादा किया गया था, लेकिन फिर बाद में टिकट काट दिया गया था। टिकट काटने के बाद तीनों नेताओं ने सुरेन्द्र शर्मा के खिलाफ बयान दिया था कि वो आपराधिक पृष्ठभूमि से है, इसलिए टिकट काटा गया। जबकि सुरेंद्र शर्मा का कहना था कि टिकट काटने के साथ-साथ उनकी व्यक्तिगत छवि को भी धूमिल करने के लिए इस तरह की बयानबाजी आप नेताओं के द्वारा की गई।

सुरेंद्र शर्मा ने अपनी मानहानि की याचिका में बताया है कि पार्टी से आश्वासन मिलने के बाद उन्होंने इस बात का प्रचार कोर्ट परिसर से लेकर अपने इलाके तक में कर दिया था कि उनको टिकट मिल रहा है और बतौर विधायक वह चुनाव लड़ने वाले हैं। सुरेंद्र शर्मा का कहना है कि इस पर उन्होंने काफी पैसा भी खर्च किया, लेकिन बाद में टिकट काटे जाने के बाद ना सिर्फ पार्टी ने उनको अपमानित किया, बल्कि जिस तरह की बयानबाजी हुई। उससे उनकी व्यक्तिगत छवि भी धूमिल की गई।

आप नेताओं ने सुरेंद्र कुमार शर्मा की शिकायत का विरोध करते हुए दलील दी थी कि चुनावी टिकट आवंटित करना या रद्द करना पार्टी का विशेषाधकार है और शिकायतकर्ता ने अपने खिलाफ अदालत में लंबित मामलों की जानकारी उन्हें नहीं दी थी। शिकायत के आधार पर अदालत ने इस मामले को लेकर उन्हें अपने समक्ष पेश होने का निर्देश दिया था। अदालत ने कहा कि वह मुख्य मामले पर 29 अप्रैल को सुनवाई करेगी।