हरियाणा में 26 जुलाई तक बढ़ाई गई लॉकडाउन की मियाद, जानें गाइडलाइन

हरियाणा में लागू लॉकडाउन की मियाद एक हफ्ते और बढ़ाने का फैसला लिया है। अब यह लॉकडाउन 26 जुलाई तक प्रभावी रहेगा। रविवार को राज्य के मुख्य सचिव विजय वर्धन द्वारा जारी आदेश के मुताबिक महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा का विस्तार एक सप्ताह और, 19 जुलाई (सुबह पांच बजे से) से 26 जुलाई (सुबह पांच बजे तक) तक किया गया है। हालांकि, रेस्तरां, बार और क्लब को ढील दी गई है और अब उन्हें एक घंटे अधिक यानी रात 11 बजे तक खुला रखा जा सकेगा।

आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत मुख्य सचिव द्वारा जारी आदेश में कहा गया कि रेस्तरां और बार को अब सुबह 10 बजे से रात 10 बजे के बजाय सुबह 10 बजे से रात 11 बजे तक 50% क्षमता के साथ खोलने की अनुमति होगी। यह रियायत मॉल और होटल में मौजूद रेस्तरां और बार को भी मिलेगी।

आदेश के मुताबिक होटल, रेस्तरां और फास्ट फूड ज्वांइट्स से होम डिलिवरी भी 11 बजे रात तक की जा सकेगी। इसके अलावा जिम को सुबह 6 बजे से रात के 9 बजे तक 50% क्षमता के साथ चलाने की अनुमति दी गई है।

आदेश में कहा गया है कि सामाजिक दूरी, परिसर को रोगाणु मुक्त करने और कोविड 19 अनुकूल व्यवहार का कड़ाई से पालन करना होगा। वहीं, रात्रि कर्फ्यू अब रात 11 बजे से सुबह पांच 5 तक सप्ताह के सातों दिन लागू रहेगा, जबकि पहले कर्फ्यू की अवधि रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक थी।

इस बीच, दुकानों, मॉल, रेस्तरां, धार्मिक स्थल, कॉरपोरेट कार्यालय को लॉकडाउन में पूर्व में दी गई ढील जारी रहेगी। शादी, दाह संस्कार और खुले में लोगों के समागम करने की छूट भी पहले की तरह रहेगी।

बता दें कि कोविड 19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर हरियाणा में तीन मई को लॉकडाउन लागू किया गया था और इसे 11वीं बार बढ़ाया गया है।

(भाषा से इनपुट)