सुशांत को दवाओं की ओवरडोज देती थी रिया : बिहार पुलिस

सुशांत सिंह राजपूत का केस अब सीबीआई के हाथों में है। सीबीआई ने गुरुवार को 6 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। सीबीआई ने सुशांत की गर्लफ्रैंड रहीं रिया चक्रवर्ती समेत कुल 6 लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 306, 341, 342, 420, 406 और 506 के तहत मामला दर्ज किया है।

उधर, बिहार पुलिस ने रिया चक्रवर्ती पर आरोप लगाया है कि वे सुशांत को अपने घर ले गई थी और दवाईयों का ओवरडोज देती थी। बिहार सरकार से सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाख‍िल कि‍या है, जिसमें रिया और उनके परिवार पर आरोप लगाया गया है कि ये सभी सुशांत के जीवन में पैसों के लालच से आए थे। बिहार पुलिस ने रिया चक्रवर्ती और उसके परिवार के सदस्यों के सुशांत सिंह राजपूत के संपर्क में आने को उनके पैसे को हड़पने का एकमात्र मकसद बताया। बिहार पुलिस ने ये भी कहा कि बाद में रिया और उनके परिवार ने सुशांत की मानसिक बीमारी की झूठी तस्वीर तैयार कर दी थी।

बिहार पुलिस के वरिष्ठ अधीक्षक ने सुप्रीम कोर्ट को दिए इस हलफनामा बताया है कि रिया चक्रवर्ती, सुशांत को अपने घर ले गई थीं और वहीं उन्होंने एक्टर को दवाईयों के ओवरडोज देने शुरू कर दिए थे। ये आरोप असल में सुशांत के पिता के के सिंह ने रिया पर लगाए थे। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि रिया, सुशांत से झगड़ा कर उनका सारा सामान ले गई थीं।

बिहार पुलिस ने ये भी बताया है कि मुंबई पुलिस से किसी प्रकार की मदद ना मिलने के बावजूद उन्हें इस केस में कई चीजें मिली हैं, जिनपर जांच की जा सकती है।

ये इलिगल और फेडरलिज्म के खिलाफ

वहीं, सीबीआई के मामला दर्ज करने के बाद रिया का बयान सामने आया है। सुशांत की मौत के करीब एक महीने बाद गृह मंत्रालय से सीबीआई की जांच कराने की अपील करने वाली रिया ने अब इसे इलिगल और फेडरलिज्म के खिलाफ बताया है। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक, रिया ने गुरुवार शाम को एक बयान में इस केस में सीबीआई जांच को किसी भी ज्ञात कानूनी सिद्धांतों से परे और राष्ट्र के संघीय ढांचे को प्रभावित करने वाला और पूरी तरह से अवैध बताया। रिया चक्रवर्ती (Rhea Chakraborty) ने कहा है कि सीबीआई को इस मामले से तब तक दूर रहना चाहिए, जब तक कि सर्वोच्च न्यायालय अपना फैसला नहीं दे देता। रिया चक्रवर्ती ने फिर कहा कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत मुंबई में हुई, तो केस की जांच भी मुंबई पुलिस को करनी चाहिए। उन्होंने कहा बिहार पुलिस ने मामले को ट्रांसफर कर दिया। मुंबई पुलिस के बजाय मामला सीबीआई के पास चला गया, जिसे इस केस में जांच करने का कोई अधिकार नहीं था। उन्होंने कहा- SC ने सभी पक्षों को अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मुंबई पुलिस को निर्देश दिया गया है कि वह जांच की रिपोर्ट पेश करे। उक्त कार्यवाही को लंबित करते हुए सीबीआई ने (मामला) दर्ज किया है और उस अवैधता को जारी रखा है, जो बिहार पुलिस के हाथों में थी। रिया ने आगे कहा कि सीबीआई देश में एक प्रमुख जांच एजेंसी है, जिसे सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही को लंबित करने से बचना चाहिए।

हालांकि, महाराष्ट्र सरकार ने अब तक इस मामले में सीबीआई जांच की मंजूरी नहीं दी है। राज्य सरकार की स्वीकृति के बिना एजेंसी किसी भी राज्य में लोगों से पूछताछ नहीं कर सकती है।