आसाराम का बेटा नारायण साईं सूरत रेप केस में दोषी करार, 30 अप्रैल को होगा सज़ा का ऐलान

रेप के मामले में जोधपुर जेल में बंद आसाराम के बेटे नारायण साईं को दोषी पाया गया है। सूरत की एक अदालत ने उसे दोषी ठहराया। अदालत 30 अप्रैल को सजा का ऐलान करेगी। उसपर जहांगीरपुरा स्थित आश्रम में एक अनुयायी के साथ रेप करने का आरोप है। दिल्ली और सूरत पुलिस ने हरियाणा में कुरुक्षेत्र के पास पीपली गांव से गिरफ्तार किया था। अक्टूबर 2013 में सूरत पुलिस ने बलात्कार, यौन उत्पीड़न, अवैध रूप से बंधक बनाना और अन्य आरोपों की दो शिकायतें दर्ज की थीं। साल 2002 में लगे आरोपों के मुताबिक, नारायण साईं ने सूरत के जहांगीरपुरा आश्रम में अनुयायी के साथ रेप किया और बार-बार 2004 तक छेड़छाड़ करते हुए अपने साथियों की मदद से पीड़िता को जान से मारने की धमकी दी।

तब पुलिस ने आरोपी नारायण साईं, गंगा, जमुना, हनुमान और अन्य 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। 4 दिसंबर 2013 को नारायण साईं हनुमान और ड्राइवर हरियाणा के कुरुक्षेत्र के पास गिरफ्तार किया गया। तब से नारायण साईं जेल में ही है। सूरत सेशन कोर्ट के जज पीएस गढ़वी ने 19 अप्रैल को इस केस की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज कोर्ट ने उसे दोषी ठहराया।

नारायण साईं की पत्नी ने भी लगाए थे गंभीर आरोप

नारायण साईं की पत्नी ने भी उसपर कई गंभीर आरोप लगाए थे। नारायण साईं की पत्नी ने उस पर आश्रम की लड़कियों से अवैध संबंध बनाने के आरोप लगाए थे। नारायण साईं की पत्नी जानकी ने यह भी बताया था कि उसके पति ने आश्रम की एक युवती को गर्भवती कर दिया था। उन्होंने अपने पति पर घरेलू हिंसा का मामला भी दर्ज करवाया हुआ है।

आपको बता दें कि आसाराम को उनके छिंदवाड़ा स्थित गुरुकुल में एक नाबालिग का यौन शोषण करने के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। उनके दो सहयोगियों शिल्पी और शरत को भी 20 साल की सजा सुनाई गई थी।