DELHI-NCR में आज न कैब मिलेगी न ही ऑटो, संभलकर निकलें बाहर

By: Pinki Thu, 19 Sept 2019 07:52:35

DELHI-NCR में आज न कैब मिलेगी न ही ऑटो, संभलकर निकलें बाहर

देशभर में 1 सितम्बर को लागू हुए नए ट्रैफिक नियम संशोधन अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के खिलाफ गुरुवार को यूनाइटेड फ्रंट ऑफ ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन (यूएफटीए) ने आज यानि 19 सितंबर को एक दिन की हड़ताल की घोषणा की है। अब दिल्ली-एनसीआर में गुरुवार को सार्वजनिक वाहन नहीं चलेंगे। बताया जा रहा है कि 51 संगठनों ने इस हड़ताल में शामिल होने की घोषणा की है। इस हड़ताल में सार्वजनिक वाहनों के साथ-साथ स्कूल बस और कैब भी शामिल हैं। हालांकि, हड़ताल की स्थिति में दिल्ली-एनसीआर के लोग मेट्रो की सवारी कर अपने गंतव्य स्थल तक पहुंच सकते हैं।

परेशानी से बचने के लिए कई स्कूल ने बंद रखने का फैसला लिया है। हालांकि स्कूल को बंद रखने के विषय में सरकार ने कोई सलाह या आदेश जारी नहीं किया है। लेकिन प्राइवेट ऑपरेटरों के जरिए बसों की अनुपलब्धता के कारण स्कूलों को बंद करने की घोषणा की गई है। दिल्ली के अलावा एनसीआर में आने वाले- गाजियाबाद, गुरुग्राम (गुड़गांव) और नोएडा के स्कूलों ने भी छुट्टी की घोषणा कर दी है।

नए मोटर व्हीकल एक्ट में कई गुना तक बढ़े जुर्माने, बीमा की राशि और आरएफआइडी टैग की अनिवार्यता सहित अन्य मसले को लेकर ट्रक, टेंपो, बस, ऑटो, टैक्सी और कैब सर्विस ने हड़ताल का ऐलान किया है। इस दौरान तकरीबन 25 हजार ट्रक, 35 हजार ऑटो, 50 हजार टैक्सी और कैब नहीं चलेंगी। स्कूल बस और स्कूल कैब संचालकों ने भी हड़ताल में शामिल होने का ऐलान किया है।

केंद्र सरकार द्वारा बढ़ाई गई ट्रैफिक चालान की धनराशि से राज्य सरकारों में कोहराम पहले से मचा है। लोगों की आपत्ति है चालान की दरों के हिसाब से न तो सड़कें हैं और न ही प्रति व्यक्ति आय। इसलिए केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए नए ट्रैफिक नियमों का विरोध हो रहा है।

हड़ताल के दौरान दफ्तर और अन्य कामों के लिए कैब का उपयोग करने वाले लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि पूरे दिल्ली-एनसीआर में कैब चालक हड़ताल पर रहेंगे। ऐसे में जिन इलाकों में मेट्रो नहीं है या वहां बस की कनेक्टिविटी भी ठीक नहीं है वहां के निवासियों को ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ सकती है।

ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की यह हड़ताल मोटर व्हीकल एक्ट में बदलाव के बाद नए कानून के खिलाफ बुलाई गई है। ट्रांसपोर्ट यूनियन के मुताबिक एनसीआर में गुरुवार को चक्का जाम रहने के कारण ऑटो, टैक्सी, आप. टी. वी., निजी स्कूल बस, मैक्सी कैब, ओला व उबर में चलने वाली गाड़ियां, एस. टी. ए. के तहत चलने वाली क्लस्टर बसें, ग्रामीण सेवा, छोटे ट्रक और टैम्पो समेत बड़े व्यवसायिक वाहनों की 41 यूनियन ने कल सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक सड़कों पर न उतरने का ऐलान किया है।

क्या हैं नए नियम?

नए कानून के अनुसार, गलत और खतरनाक तरीके से वाहन चलाने वालों को पहली बार दोषी पाए जाने पर छह महीने से एक साल तक जेल या 1,000 से 5,000 रुपये का जुर्माना या दोनों की सजा सुनाई जाएगी। दूसरी बार दोषी पाए जाने पर दोषी को 10,000 रुपये तक का जुर्माना देना होगा।

शराब पीकर गाड़ी चलाने पर पहली बार दोषी पाए जाने पर छह महीने जेल या 10,000 रुपये का जुर्माना या दोनों की सजा सुनाई जाएगी। वहीं दूसरी बार दोषी पाए जाने पर दो साल तक की जेल या 15,000 रुपये तक की जेल की सजा या दोनों सुनाई जाएगीं।

बिना लाइसेंस वाहन चलाने पर 5,000 रुपये का जुर्माना कर दिया गया है जो पहले सिर्फ 500 रुपये था। योग्य ना होने के बावजूद वाहन चलाने पर पहले सिर्फ 500 रुपये था, जो अब बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया गया है।

निर्धारित सीमा से अधिक गति से वाहन चलाने पर जुर्माना 400 रुपये से बढ़ाकर 1,000 रुपये कर दिया गया है। हल्के मोटर वाहन के मामले में यह 2,000 रुपये है। इस मामले में मध्यम यात्री या माल ढोने वाले वाहनों पर जुर्माना 2,000 रुपये से 4,000 रुपये हो गया है।

बच्चे द्वारा वाहन चलाने पर वाहन का रजिस्ट्रेशन भी एक साल के लिए रद्द किया जा सकता है। एक साल पूरा होने पर आपको अपने वाहन के रजिस्ट्रेशन के लिए फिर से नया आवेदन करना होगा।

नए कानून के अनुसार, इस नियम का उल्लंघन करने पर 25,000 रुपये तक का जुर्माना और तीन साल तक की जेल हो सकती है। वहीं नाबालिग बच्चे के लिए उसे लर्नर लाइसेंस 25 साल तक नहीं मिलेगा।

इस संबंध में दिल्ली ऑटो टैक्सी यूनियन के अध्यक्ष किशन वर्मा ने कहा कि कल कोई भी पीली प्लेट वाली गाड़ी आपको सड़कों पर नहीं दिखेगी। उन्होंने कहा कि महंगाई काफी बढ़ गई है और ऐसे में जुर्माने की भारी भरकम राशि देना बस की बात नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारी मांग है इस नए मोटर व्हीकल एक्ट को वापस लिया जाए और एमसीडी की तरफ से जो आर एफ टैक्स वसूला जा रहा है उसे वापस लिया जाए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यदि ऐसा नहीं होता है तो आगे आंदोलन बड़ा होगा।

हम WhatsApp पर हैं। नवीनतम समाचार अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़ें... https://whatsapp.com/channel/0029Va4Cm0aEquiJSIeUiN2i
पढ़ें Hindi News ऑनलाइन lifeberrys हिंदी की वेबसाइट पर। जानिए देश-विदेश और अपने प्रदेश से जुड़ीNews in Hindi

Home | About | Contact | Disclaimer| Privacy Policy

| | |

Copyright © 2024 lifeberrys.com