अयोध्या में राम मंदिर : सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 10 जनवरी तक टली, अब 3 जजों की नई बेंच के सामने होगा मामला

By: Pinki Fri, 04 Jan 2019 2:01:45

अयोध्या में राम मंदिर : सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 10 जनवरी तक टली, अब 3 जजों की नई बेंच के सामने होगा मामला

राम जन्मभूमि विवाद मामले में दायर याचिकाओं पर अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित 3 जजों की नई बेंच ही सुनवाई करेगी। इस संवेदनशील केस पर सुप्रीम कोर्ट ने आज स्पष्ट कहा कि अगली सुनवाई 10 जनवरी को होगी। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायाधीश संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि अगली सुनवाई नई बेंच 10 जनवरी को करेगी। आगे अयोध्या मामले की सुनवाई करने वाली बेंच के बारे में जानकारी 6 या 7 जनवरी को मिल सकती है। यह बेंच तीन सदस्यीय होगी। अयोध्या मामले पर अब नई बेंच जो गठित होगी, वही इस केस की सुनवाई करेगी।

4 जनवरी शुक्रवार को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने आधा मिनट से भी कम में अयोध्या मामले की सुनवाई खत्म कर दी। इस दौरान चीफ जस्टिस ने पूछा कि ये रामजन्मभूमि केस है? इस पहले वकीलों के कुछ भी कहने से पहले ही चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि गठित होने वाली उचित ( संबंधित) बेंच ही 10 जनवरी को आगे के आदेश जारी करेगी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें अयोध्या मामले की त्वरित तथा रोज़ाना सुनवाई की मांग की गई थी। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर विवाद पर अध्यादेश लाने के बारे में हाल ही में कहा था कि न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही ऐसे किसी निर्णय का सवाल उठने की संभावना है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिए जाने के बाद यह सुनवाई हो रही है।

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की पीठ अयोध्या विवाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट के 2010 के फैसले के खिलाफ दायर 13 अपीलों पर सुनवाई कर रहा है। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में अयोध्या में 2.77 एकड़ के इस विवादित स्थल को इस विवाद के तीनों पक्षकार सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और राम लला के बीच बांटने का आदेश दिया था। इस मामले के हल के लिए तीन पहलुओं पर चर्चा होती रही है। पहला रास्ता है न्यायालय का फैसला, दूसरा दोनों पक्षों के बीच आपसी सहमति और तीसरा सरकार की ओर से इस मामले में कानून लाया जाए।

दरहसल, पिछले साल नवंबर में सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामले में याचिकाओं पर शीघ्र सुनवाई से इनकार कर दिया था। उस दौरान चीफ जस्टिस रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की पीठ ने कहा था कि उसने पहले ही अपीलों को जनवरी में उचित पीठ के पास सूचीबद्ध कर दिया है। अखिल भारतीय हिंदू महासभा की ओर से उपस्थित अधिवक्ता बरुण कुमार के मामले पर शीघ्र सुनवाई करने के अनुरोध को खारिज करते हुए पीठ ने कहा था कि हमने आदेश पहले ही दे दिया है। अपील पर जनवरी में सुनवाई होगी। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा था कि अदालत की अपनी प्राथमिकताएं हैं। उचित पीठ ही जनवरी में तय करेगी कि इसकी सुनवाई जनवरी, फरवरी में हो या उसके बाद।

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