सुनंदा पुष्कर मौत मामलाः गिरफ्तारी से बचने के लिए कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने दायर की अग्रिम जमानत याचिका

By: Pinki Tue, 03 July 2018 12:46:04

सुनंदा पुष्कर मौत मामलाः गिरफ्तारी से बचने के लिए कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने दायर की अग्रिम जमानत याचिका

सुनंदा पुष्कर की मौत मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने गिरफ्तारी के डर से मंगलवार को पटियाला हाउस कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की है, जिस पर कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस भेजा है। कोर्ट थरूर की अग्रिम जमानत याचिका पर बुधवार को सुनवाई करेगा।
उनके वकील ने बताया कि एसआईटी ने अपनी जांच में यह स्पष्ट लिखा है कि केस की जांच समाप्त हो गई है और उसमें उन्होंने किसी की पूछताछ के लिए गिरफ्तारी की जरूरत नहीं बताई है।

पिछली सुनवाई में पुलिस ने अदालत से कहा था कि थरूर को साढ़े चार साल पुराने मामले में आरोपी के तौर पर तलब किया जाना चाहिये। पुलिस ने दावा किया था कि उनके पास पर्याप्त सबूत हैं। शशि थरूर की अग्रिम जमानत याचिका पर बुधवार को सुनवाई होगी। कोर्ट द्वारा सुनंदा पुष्कर आत्महत्या में उकसाने का आरोपी बनाए जाने के बाद शशि थरूर ने इसे बेबुनियाद और आधारहीन बताया था।थरूर ने अपनी सफाई में एक पत्र जारी किया था। इसमें उन्‍होंने कहा था- 'मुझ पर जो आरोप लगए गए हैं, वो ऊटपटांग और आधारहीन हैं। मेरे खिलाफ द्वेषपूर्ण और बदला लेने के उद्देश्‍य से अभियान चलाया जा रहा है।

गौरतलब है कि सुनंदा पुष्कर 17 जनवरी, 2014 को राष्ट्रीय राजधानी के एक होटल में मृत पायी गई थीं। कांग्रेस नेता पर आईपीसी की धारा 498 ए (क्रूरता) और 306 (आत्महत्या के लिये उकसाने) के आरोप लगाए गए हैं। तकरीबन 4 साल बाद दिल्ली पुलिस ने सुनंदा पुष्कर मामले में कोर्ट में 3000 पेज की चार्जशीट पेश की थी। सुनंदा और शशि थरूर की शादी 2010 में ही हुई थी। यह सुनंदा की तीसरी और शशि थरूर की दूसरी शादी थी।

गौरतलब है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर की पत्नी सुनंदा की 17 जनवरी 2014 को चाणक्यपुरी स्थित पांच सितारा होटल लीला पैलेस के सुइट नंबर 345 में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। मौत को पहले आत्महत्या बताया गया था, लेकिन एक साल बाद विसरा रिपोर्ट आने के बाद पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ हत्या की धारा में मुकदमा दर्ज कर लिया था मामले की जांच के लिए एसआइटी बनाई गई थी।

एम्स के मेडिकल बोर्ड ने सुनंदा के शव का पोस्टमार्टम किया था। 29 सितंबर 2014 को मेडिकल बोर्ड ने दिल्ली पुलिस को रिपोर्ट सौंप दी थी। रिपोर्ट में कहा गया था कि सुनंदा की मौत जहर से हुई है। बोर्ड ने कहा था कि कई ऐसे रसायन हैं जो पेट में जाने या खून में मिलने के बाद जहर बन जाते हैं।

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