इस वजह से नहीं मिल पाई रिया चक्रवर्ती को जमानत, NCB की 4 दलीलें

By: Pinki Fri, 11 Sept 2020 1:42:53

इस वजह से नहीं  मिल पाई रिया चक्रवर्ती को जमानत, NCB की 4 दलीलें

सुशांत सिंह राजपूत केस से इतर ड्रग्स कनेक्शन मामले में रिया चक्रवर्ती व अन्य की 5 आरोपियों की जमानत याचिका को कोर्ट ने शुकवार को ख़ारिज कर दिया है। रिया चक्रवर्ती 14 दिन की न्यायिक हिरासत में हैं इसलिए अभी उन्हें भायखला जेल में ही रहना होगा। ड्रग्स मामले में एनसीबी ने जिन लोगों की गिरफ्तारी की है उनमें रिया चक्रवर्ती, शौव‍िक चक्रवर्ती, दीपेश सावंत, सैमुअल मिरांडा, जैद व‍िलात्रा, अब्‍दुल बासित के नाम शामिल हैं। रिया पर ड्रग्‍स मुहैया करवाने, ड्रग्‍स के लिए पैसे देने, सुशांत के साथ पेडलर्स संग सीधे संबंध रखने, शौविक, सैमुअल, दीपेश को ड्रग्‍स के ल‍िए इंस्‍ट्रक्‍शंस देने के आरोप हैं।

सेशंस कोर्ट में नारकोटिक्स ब्यूरो की ओर से अदालत में दलीलें दी गई कि उनके पास रिया चक्रवर्ती समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ पुख्ता बयान हैं, जो ड्रग्स कनेक्शन को साबित करते हैं। इन्हीं दलीलों के बाद अदालत ने फैसला लिया।

साथ ही एनसीबी की ओर से दीपेश सावंत, सैम्युल मिरांडा और मुख्य रूप से शोविक चक्रवर्ती के बयानों का हवाला दिया गया। जिसमें इन सभी ने इस बात को कबूला है कि वो ड्रग्स खरीदते थे और आगे देते थे।

अदालत में रिया के वकील की 3 दलीलें

- एनसीबी ने पूछताछ के दौरान रिया पर आरोप कबूलने का दबाव बनाया था।

- रिया से पूछताछ के दौरान कोई महिला अधिकारी मौजूद नहीं थी।

- रिया की गिरफ्तारी की जरूरत नहीं थी। उनकी आजादी पर मनमाने तरीके से रोक लगाई गई, उन्हें फंसाया जा रहा है।

रिया की जमानत के खिलाफ एनसीबी की 4 दलीलें

- रिया से पूछताछ के दौरान प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखा गया।

- रिया के खिलाफ इलेक्ट्रॉनिक्स एविडेंस हैं।

- ड्रग्स मामले में गिरफ्तार कई लोगों ने रिया से संपर्क की बात कबूली है।

- इस केस में जब्त की गई ड्रग्स की मात्रा भले ही कम है, लेकिन कीमत 1 लाख 85 हजार 200 रुपए है।

10 साल की सजा का प्रावधान

आपको बता दें कि रिया चक्रवर्ती बीते दो दिनों से जेल में ही हैं, मंगलवार रात को सेशंस कोर्ट ने ही रिया को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का फैसला लिया था। रिया चक्रवर्ती पर जो धाराएं लगी हैं, उनमें सिर्फ ड्रग्स खरीदने ही नहीं बल्कि उन्हें आगे बढ़ाने का भी आरोप है जिनपर 10 साल की सजा का प्रावधान है। ऐसे में बेल मिलना आसान नहीं है।

रिया पर NDPS एक्ट 1985 के तहत केस दर्ज किया गया है, जो कि मादक दवाओं से संबंधित एक कठोर कानून है। इसकी धारा 27 के तहत, अगर कोई नारकोटिक ड्रग्स यानी नशीले पदार्थ का सेवन करता है, तो यह कृत्य भी दंडनीय अपराध है। साथ ही इसकी ही एक धारा में ड्रग्स खरीदने, बेचने और किसी को देने पर सजा का प्रावधान है।

एनसीबी के सामने पूछताछ में इन सभी ने ड्रग्स कनेक्शन को लेकर बड़े खुलासे किए थे। पूछताछ में रिया के भाई शोविक ने बताया था कि वह ड्रग्स बेचता नहीं बल्कि खरीदता था। वहीं सैमुअल मिरांडा ने बताया कि वह साल 2019 से लेकर 2020 तक सुशांत सिंह राजपूत के लिए ड्रग्स अरेंज किया करता था। इतना ही नहीं खुद रिया चक्रवर्ती ने भी पूछताछ में ड्रग्स खरीदने और पैसे अरेंज करने की बात कही थी।

ऐसे में यही कारण रहा कि रिया चक्रवर्ती पर ड्रग्स खरीदने और ड्रग्स के लिए पैसे अरेंज करने का आरोप लगा, इसी के तहत मामला भी दर्ज किया गया है।

ईडी ड्रग्स केस में पैसों के लेन-देन की जांच कर सकता है

सुशांत केस में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रहा ईडी नया मामला दर्ज कर सकता है। ईडी के एक अफसर का कहना है, 'नया केस दर्ज करने के लिए कानूनी सलाह ले रहे हैं। पहले हमने सुशांत के पिता केके सिंह की शिकायत पर मामला दर्ज किया था, जो सुशांत के बैंक खाते से पैसे निकालने से जुड़ा था। जबकि, नया मामला एनसीबी की जांच के नतीजों के आधार पर होगा, क्योंकि ड्रग्स मामले में कई गिरफ्तारियां हुई हैं। ईडी ड्रग तस्करी और ड्रग खरीद से कमाए गए पैसे का एंगल भी देखेगा।'

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