अलवर / पति को बंधक बनाकर पत्‍नी से सामूहिक दुष्कर्म करने वाले पांचों आरोपी दोषी करार, 4 को उम्रकैद, एक को पांच साल की सजा

By: Pinki Tue, 06 Oct 2020 2:51:04

अलवर / पति को बंधक बनाकर पत्‍नी से सामूहिक दुष्कर्म करने वाले पांचों आरोपी दोषी करार, 4 को उम्रकैद, एक को पांच साल की सजा

अलवर के थानागाजी थाना इलाके में करीब सवा साल पहले हुये बहुचर्चित गैंगरेप केस (Alwar gangrape case) में अदालत ने फैसला सुनाते हुए पांचों आरोपियों को दोषी माना। यह फैसला एससी-एसटी कोर्ट के जज बृजेश कुमार ने सुनाया। करीब 1 घण्टे बाद कोर्ट दोषियों को सजा सुनाएगी। इन्हें उम्रकैद होने की सजा संभव है। यह वारदात 26 अप्रेल 2019 को दिनदहाड़े हुई थी। लेकिन, सामूहिक गैंगरेप का मुकदमा 2 मई 2019 को थानागाजी थाने में दर्ज हुआ था। फैसले को देखते हुये कोर्ट परिसर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात किये गये हैं। कोर्ट के आसपास भारी भीड़ जमा है।

सुनाई उम्र कैद की सजा

मंगलवार को जज बृजेश कुमार ने सजा के बिंदु पर बहस पूरी होने के बाद चार दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। वहीं, एक दोषी को 5 साल जेल की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने सभी दोषियों पर एक-एक लाख का आर्थिक दंड भी लगाया है। फैसला सुनाते हुए जज बृजेश कुमार ने कहा कि यह घटना कृष्णकाल में द्रोपदी के चीरहरण के समान है। दंड ऐसा होना चाहिए, जिससे दुष्कर्म की घटनाओं की अमर बेल को काटा जा सके।

गत वर्ष 2 मई को दर्ज हुआ था मामला

पूरे प्रदेश को हिलाकर रख देने वाले यह मामला अलवर के थानागाजी पुलिस थाने में 2 मई 2019 को यह मामला दर्ज किया गया था। घटना 26 अप्रैल 2019 की है। घटनाक्रम के अनुसार थानागाजी के रहने वाले एक दंपति बाइक पर जा रहे थे। तभी पांच युवकों ने उनका पीछा करके उन्हें रोक लिया। इसके बाद वह उन्हें जबरन जंगल ले गए। वहां महिला के साथ पति के सामने सामूहिक दुष्कर्म किया। यही नहीं आरोपियों ने इस पूरे घटनाक्रम का अश्लील वीडियो बना लिया था। बाद में उसे सोशल मीडिया में वायरल कर दिया था।

बताया जाता है के पीड़ित थाने गए थे, लेकिन पुलिस ने चुनाव में व्यस्त होने की बात कहकर मुकदमा नहीं लिखा। बाद में घटना का वीडियो वायरल होने के बाद मामले ने तूल पकड़ा।

rajasthan,alwar,thanagaji gangrape case,rahul gandhi,crime,rajasthan hindi news,alwar hindi news ,राजस्थान,अलवर

दोषियों के खिलाफ इन धाराओं में पेश किया गया था चालान

थानागाजी पुलिस ने 18 मई 2019 को 5 आरोपियों अशोक, इंद्राज, महेश, हंसराज और छोटेलाल के खिलाफ गैंगरेप, डकैती, धमकी, अवैध वसूली और एससी-एसटी एक्ट में दोषी मानते हुए कोर्ट में चार्जशीट पेश की गई थी। जबकि मुकेश कुमार पर अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने का जुर्म प्रमाणित मानते हुए कोर्ट में चालान पेश किया था।

पुलिस की ओर से 3 आरोपियो छोटेलाल, इंद्राज और अशोक के खिलाफ 147, 149, 323, 341, 354ख, 376d, 506, 342, 386, 384, 395,327,365 IPC के साथ ही एससी-एसटी एक्ट की विभिन्न धाराओं के अलावा आईटी एक्ट 67, 67A की सभी धाराओं में आरोपियों को दोष प्रमाणित मानते हुए चार्जशीट पेश की गई थी। हंसराज के खिलाफ उसके तीनों साथियों के साथ लगाई गई धाराओं के अतीरिक्त 376 (2)N की अतीरिक्त धारा में चालान किया गया था। पांचवें आरोपी मुकेश के खिलाफ आईटी एक्ट 67, 67A 4/6 महिलाओं का अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम में चालान पेश किया गया था।

पीड़िता से मिलने पहुंचे थे राहुल गांधी


राहुल गांधी थानागाजी गैंगरेप पीड़िता से मिलने उसके घर पहुंचे। वे पीड़िता के परिवार से मिले। उन्होंने पीड़िता को जल्द से जल्द न्याय दिलाने की बात कही। राहुल ने पीड़िता के घर से दूर एक प्रेसवार्ता भी की थी।

ये भी पढ़े :

# अजमेर : कुएं से युवक का शव निकालने में पुलिस को करनी पड़ी 7 घंटे की मशक्कत, हत्या कर पत्थर बांधकर फेंका गया था

# सीकर : छात्रा का अपहरण कर नशा देकर एक सप्ताह तक दुष्कर्म करते रहे 9 लोग, विडियो बनाकर बदनाम करने की दी धमकी

हम WhatsApp पर हैं। नवीनतम समाचार अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़ें... https://whatsapp.com/channel/0029Va4Cm0aEquiJSIeUiN2i
पढ़ें Hindi News ऑनलाइन lifeberrys हिंदी की वेबसाइट पर। जानिए देश-विदेश और अपने प्रदेश से जुड़ीNews in Hindi

Home | About | Contact | Disclaimer| Privacy Policy

| | |

Copyright © 2024 lifeberrys.com