ऑनलाइन शॉपिंग में होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए मोदी सरकार ने बनाए ये नए नियम, 27 जुलाई से होंगे लागू

By: Pinki Fri, 24 July 2020 10:55:39

ऑनलाइन शॉपिंग में होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए मोदी सरकार ने बनाए ये नए नियम,  27 जुलाई से होंगे लागू

मोदी सरकार 27 जुलाई 2020 से देश में ई-कॉमर्स (E-Commerce) कंपनियों के लिए नए नियम लागू कर देगी। देश में ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए नए नियम लागू हो जाने के बाद ऑनलाइन शॉपिंग करने वालों के साथ अब किसी भी धोखाधड़ी के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। ग्राहकों को अगर ऑनलाइन शॉपिंग में धोखाधड़ी किया गया तो अब ई-कॉमर्स कंपनियों पर शिकंजा कस जाएगा। नए ई-कॉमर्स कानून से ग्राहकों की सहूलियत तो बढ़ाएगी साथ में कई नए अधिकार भी देगी। नए उपभोक्ता कानून में ई-कॉमर्स कंपनियों को अब ग्राहकों के हितों का ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। चाहे वह कंपनियां देश में रजिस्टर्ड हों या विदेश में। नए नियम में जुर्माना के साथ सजा के भी प्रावधान किए गए हैं। अगर कोई ग्राहक ऑर्डर बुक कर बाद में कैंसिल कर देता है तो ई-कॉमर्स कंपनियां चार्ज नहीं ले सकती हैं।

साथ ही घटिया सामान डिलेवरी करने पर भी दंड का प्रावधान होगा। रिफंड, एक्सचेंज, गारंटी-वारंटी जैसे सभी जानकारी ई-कॉमर्स कंपनियों के पोर्टल पर उपलब्ध कराने होंगे। इसके साथ ही यह भी बताना होगा कि प्रोडक्ट किस देश की है और किस देश में बना है। साथ ही गलत या लुभाने वाली प्राइस और हिडन चार्ज पर भी लगाम लगाई जाएगी।

बता दे, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 (Consumer Protection Act 2019) के अंदर ही ई-कॉमर्स कंपनियों पर भी नए नियम लागू होंगे। यह कानून भी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 का ही हिस्सा है। इसे भी 20 जुलाई 2020 से ही देश में लागू किया जाना था, लेकिन इसको अब 27 जुलाई से पूरे देश में लागू किया जाएगा। बता दें कि बीते 20 जुलाई से पूरे देश में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 लागू है। उपभोक्ता एवं खाद्य मामलों के मंत्री रामविलास पासवान 27 जुलाई को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसका ऐलान करेंगे। देश में पहली बार ई-कॉमर्स कंपनयों के लिए कोई गाइडलाइंस बना है। इससे पहले उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए कोई नियम नहीं थे।

ऑनलाइन कंपिनयों के शिकायत के लिए नोडल अधिकारी की होगी तैनाती

वहीं, ऑनलाइन कंपिनयों के शिकायत के लिए नोडल अधिकारी की तैनाती की जाएगी। इस अधिकारी को एक निश्चित टाइम लिमिट में ग्राहक की शिकायतों का निपटारा करना होगा। नए नियम में छोटी-बड़ी सभी ई-कॉमर्स कंपनियों को नियमों का पालन करना होगा। इस नए कानून के बारे में केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान 27 जुलाई 2020 को मीडिया को बताएंगे।

ये भी पढ़े :

# गरीबी और कोरोना संकट के चलते प्रवासी मजदूर ने बेच दी अपनी ही नवजात बच्ची, पुलिस ने बचाया

# नाइयों का मुंडन से इनकार, 40 लोगों ने एक दूसरे के काटे बाल, जाने क्या है माजरा

# मोदी सरकार ने बदला बाइक पर बैठने का तरीका, जारी किए ये नियम

# रेल यात्रियों के लिए रेलवे ने उठाया बड़ा कदम, अब ट्रेन के आगमन और प्रस्थान की मिलेगी सटीक जानकारी

हम WhatsApp पर हैं। नवीनतम समाचार अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़ें... https://whatsapp.com/channel/0029Va4Cm0aEquiJSIeUiN2i
पढ़ें Hindi News ऑनलाइन lifeberrys हिंदी की वेबसाइट पर। जानिए देश-विदेश और अपने प्रदेश से जुड़ीNews in Hindi

Home | About | Contact | Disclaimer| Privacy Policy

| | |

Copyright © 2024 lifeberrys.com