बांसवाड़ा : आखिरकार न्याय की हुई जीत, हत्या के दोषी काे मिला आजीवन कारावास
By: Ankur Fri, 29 Jan 2021 6:01:38
हत्या के साढ़े चार साल पुराने एक प्रकरण में एडीजे काेर्ट ने गुरुवार काे फैसला सुनाया। काेर्ट ने मुख्य आरोपी सेवना निवासी रामसिंह उर्फ कालिया काे हत्या, मारपीट सहित अन्य धाराओं में दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और 10 हजार जुर्माने की सजा सुनाई। अन्य चार आरेापियों काे मारपीट सहित अन्य धाराओं में अधिकतम 7 साल की कैद की सजा सुनाई। वहीं इस केस में काेर्ट ने संदेह का लाभ देते हुए 10 आरोपियों काे दोष मुक्त भी किया। परिवादी वरसेंग पुत्र सुखलाल ने 25 मार्च, 2016 काे एमजी अस्पताल में कोतवाली पुलिस के समक्ष रिपोर्ट देकर बताया था कि वह सेवना गांव में स्थित उसके घर पर परिवार के साथ था।
घटना धुलंडी की रात है। अचानक आरोपी हाथों में लट्ठ, पत्थर और सरिये लेकर आए और हमला कर दिया। मारपीट कर ताेड़फाेड़ की। परिवादी काे लट्ठ से पीटा। मारपीट में उसके बुआ के बेटे सेवना निवासी 27 वर्षीय माणिया पुत्र राजेंग की माैत हाे गई। हमले बीच बचाव में आए 7 जने जख्मी भी हाे गए। रिपोर्ट आधार पर पुलिस ने 15 जनाें के खिलाफ काेर्ट में चालान पेश किया।
पत्रावलियों के अवलोकन औ मौजूदा साक्ष्यों के आधार पर काेर्ट ने 10 आरोपियों काे दोष मुक्त किया। अपरलाेक अभियोजक शाहिद खान ने बताया कि काेर्ट ने सेवना निवासी रामसिंह उर्फ कालिया काे हत्या, मारपीट सहित अन्य आईपीसी की धाराओं में दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और 10 हजार के आर्थिक दंड से दंडित किया।
वहीं सेवना निवासी सूरज उर्फ सूर्या, कैलाश उर्फ केलिया, धुलजी, सुखलाल काे आईपीसी की धारा 325/149 सहित अन्य धाराओं में अधिकतम 7 साल की सजा सुनाई। 53 पेज के काेर्ट ने अपने फैसले में आखिरी में पीड़ित प्रतिकर योजना में मृतक के परिजनों काे प्रतिकर दिए जाने की भी अनुशंसा की। जिसका निर्धारण विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किया जाएगा।
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