शादी करने पर मोदी सरकार दे रही है 2.5 लाख रुपये, ऐसे करे आवेदन

By: Pinki Sun, 07 July 2019 09:33:49

शादी करने पर मोदी सरकार दे रही है 2.5 लाख रुपये, ऐसे करे आवेदन

सामाजिक बुराई को खत्म करने और अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने एक स्कीम चला रखी है। जिसके तहत शादी करने पर सरकार 2 लाख 50 हजार रुपये देती है। लेकिन यह रकम उसी को मिलेगी जो दलित से अंतरजातीय विवाह करता है। इस योजना की शुरुआत कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने साल 2013 में शुरू की थी। उस समय मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। यह योजना आज भी चल रही है। इस योजना का लाभ पाने के लिए कुछ शर्ते हैं और इसके लिए एक निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होता है।

सरकार का यह कदम अंतरजातीय विवाह करने वाले नवदंपति को घर बसाने में मदद करना है। चलिए हम बताते है कि सरकार की इस स्कीम के लिए कैसे आवेदन करते सकते है और कौन-कौन से दस्तावेज के जरुरत पड़ती है...

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ऐसे करे आवेदन

- नवदंपति अपने क्षेत्र के मौजूदा सांसद या विधायक की सिफारिश के साथ आवेदन को पूरा करके सीधे डॉ अंबेडकर फाउंडेशन को भेज सकते हैं।

- नवदंपति आवेदन को पूरा भरकर राज्य सरकार या जिला प्रशासन को सौंप सकते हैं। इसके बाद राज्य सरकार या जिला प्रशासन आवेदन को सिफारिश के साथ डॉ अंबेडकर फाउंडेशन को भेज देते हैं।

किसे मिलेगा फायदा

- नवदंपति में से कोई एक दलित समुदाय से होना चाहिए, जबकि दूसरा दलित समुदाय से बाहर का होना चाहिए।

- शादी को हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत रजिस्टर होना चाहिए। इस संबंध में नवदंपति को एक हलफनामा दाखिल करना होगा।

- इस स्कीम का फायदा उन्हीं नवदंपति को मिलेगा, जिन्होंने पहली बार शादी की है। दूसरी शादी करने वालों को इसका फायदा नहीं मिलेगा।

- आवेदन पूरा करके शादी के एक साल के अंदर डॉ अंबेडकर फाउंडेशन को भेजना होगा।

- अगर नवदंपति को राज्य या केंद्र सरकार द्वारा किसी तरह की आर्थिक सहायता पहले मिल चुकी है, तो उसको इस ढाई लाख रुपये की धनराशि में घटा दी जाएगी।

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आवेदन के समय ये दस्तावेज जरुरी

- नवदंपति में से जो भी दलित यानी अनुसूचित जाति समुदाय से हो, उसका जाति प्रमाण पत्र आवेदन के साथ लगाना होगा।

- हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत शादी रजिस्टर करने के बाद जारी मैरिज सर्टिफिकेट भी संलग्न करना होगा।

- आवेदन के साथ कानूनी रूप से विवाहित होने का हलफनामा देना होगा।

- आवेदन के साथ ऐसा दस्तावेज भी लगाना होगा, जिससे यह साबित हो कि दोनों की यह पहली शादी है।

- नवविवाहित पति-पत्नी का आय प्रमाण पत्र भी देना होगा।

- नवदंपति का संयुक्त बैंक खाते की जानकारी देनी होगी।

ऐसे मिलेगी राशी

दस्तावेजों की जांच के बाद अगर आवेदन सही पाया जाता है तो नवदंपति के संयुक्त खाते में 1.5 लाख रुपये फौरन भेज दिए जाते हैं। इसके अलावा बाकी बची हुई राशी को 3 साल के लिए फिक्स डिपोजिट करा दिया जाता है। 3 साल बाद डॉ अंबेडकर फाउंडेशन की सहमति से यह पैसा ब्याज के साथ दंपति को मिल जाता है। सरकार का हर साल इस स्कीम के तहत 500 दंपति को इसका फायदा देने का लक्ष्य है। इतना ही नहीं अगर जिला प्रशासन या राज्य सरकार अंतरजातीय विवाह कार्यक्रमों का आयोजन करती है तो सरकार हर ऐसे विवाह के लिए जिला प्रशासन या राज्य सरकार को 25 हजार रुपये की धनराशि देगी।

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