
अक्सर देखा जाता हैं कि लोग बिजली गुल होने से परेशान रहते है, खासतौर से गांव में बिजली की बहुत समस्या आती हैं। ऐसे में अब बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर सामने आई हैं। प्रदेश के उपभोक्ताओं को बेहतर बिजली सप्लाई व सिस्टम सुविधाएं देने के लिए राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (आरईआरसी) ने शुक्रवार को दक्षता के मापदंड विनियम (SOP) जारी की।
अब बड़े शहरों में 2 घंटे, छोटे शहरों में 4 घंटे और गांवों में 8 घंटे से ज्यादा बिजली गुल होने पर जयपुर, जोधपुर व अजमेर डिस्कॉम सहित प्राइवेट बिजली कंपनियों को उपभोक्ता को क्षतिपूर्ति यानी मुआवजा देना होगा। अब मुआवजा के लिए उपभोक्ता को अपील या शिकायत करने की जरूरत नहीं है। यानी अगले बिल में मुआवजा देना ही होगा। अब बिजली सिस्टम मेंटेनेंस के लिए 7 घंटे से ज्यादा बिजली कटौती नहीं की जा सकती है। तथा शाम 6 बजे तक बिजली सप्लाई बहाल करनी होगी।














