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GST काउंसिल की बैठक में मल्टी स्क्रीन सिनेमा हॉल की टिकट को लेकर हुआ ये फैसला, बड़े फैसलों पर एक नज़र

जीएसटी काउंसिल की 35वीं बैठक के बाद राजस्व सचिव ने कहा कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन को आसान बनाने के लिए आधार के जरिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन का फैसला लिया गया है।

Posts by : Priyanka Maheshwari | Updated on: Fri, 21 June 2019 11:33:18

GST काउंसिल की बैठक में मल्टी स्क्रीन सिनेमा हॉल की टिकट को लेकर हुआ ये फैसला, बड़े फैसलों पर एक नज़र

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई वस्तु एवं सेवा कर (GST) परिषद की पहली बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। जीएसटी काउंसिल की 35वीं बैठक के बाद राजस्व सचिव ने कहा कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन को आसान बनाने के लिए आधार के जरिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन का फैसला लिया गया है। इसके अलावा जीएसटी एंटी-प्रॉफिटीयरिंग अथॉरिटी के कार्यकाल को भी 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही जीएसटी दरों में कटौती का लाभ उपभोक्ताओं को नहीं देने वाली कंपनियों पर 10 प्रतिशत तक जुर्माना लगाने की मंजूरी दी है साथ ही, GST काउंसिल ने मुनाफाखोरी की धनराशि 30 दिन तक जमा नहीं करने वाली कंपनियों पर 20 फीसदी पेनल्टी लगाने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगा दी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अगुवाई वाली काउसिंल में सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि शामिल हैं। GST काउंसिल की बैठक में मल्टी स्क्रीन सिनेमा हॉल की टिकट को लेकर बड़ा फैसला किया गया है। अब सभी कंपनियों को इलेक्ट्रोनिक टिकट जारी करना होगा। मतलब साफ है अब सभी मल्टीस्क्रीन सिनेमा हॉल में आपको ई-टिकट मिलेगी। इलेक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी की दर को 12 से घटाकर 5 प्रतिशत और इलेक्ट्रिक चार्जर पर 18 से घटाकर 12 प्रतिशत करने का प्रस्ताव फिटमेंट समिति को भेजा गया है। इसके अलावा जीएसटी (GST) रिटर्न फाइल नहीं करने वाले कारोबारी ई-वे बिल जनरेट नहीं कर पाएंगे।

GST काउंसिल बैठक के बड़े फैसलों पर एक नज़र

- जीएसटी काउंसिल ने ई-इनवॉयसिंग (e-invoicing) की पेशकश के प्रस्ताव को सिद्धांतिक तौर पर मंजूरी दे दी है।

- काउंसिल ने राज्य और क्षेत्र आधारित GST अपीली ट्रिब्यूनल (GSTAT) को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही कुछ राज्यों में एक से ज्यादा GSTAT होंगे। इसका मतलब है कि जीएसटी को लेकर अदालते बनेंगी।

- नेशनल एंटी-प्रॉफिटीयरिंग अथॉरिटी को दो साल के एक्सटेंशन को मंजूरी दे दी गई।

- जीएसटी काउंसिल ने ई-व्हीकल पर टैक्स घटाने संबंधित मामले को फिटमेंट कमेटी के पास भेज दिया है। यह कमेटी इस पर फैसला करेगी।

- GST काउंसिल ने रूल 138 ई पर अपनी मुहर लगा दी है, जिसका मतलब है कि यदि कोई कारोबारी दो महीने तक रिटर्न फाइल नहीं करता है तो उसे ई-वे बिल जनरेट करने की सुविधा नहीं दी जाएगी।

- GST रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी गई है। इसका मतलब है कि अब रिटर्न फाइल करने के लिए सिर्फ 2 महीने का वक्त है। यदि कोई इस दौरान रिटर्न फाइल नहीं करता है तो उस पर ई-वे बिल जनरेट करने से रोक लगा दी जाएगी।

- GST काउंसिल की बैठक में मल्टी स्क्रीन सिनेमा हॉल की टिकट को लेकर बड़ा फैसला किया गया है। अब सभी कंपनियों को इलेक्ट्रोनिक टिकट जारी करना होगा। मतलब साफ है अब सभी मल्टीस्क्रीन सिनेमा हॉल में आपको ई-टिकट मिलेगी।

GST को एक जुलाई, 2017 को लागू किया गया था। उसके तत्काल बाद सरकार ने दो साल के लिए एनएए की स्थापना को मंजूरी दी थी। एनएए 30 नवंबर, 2017 को इसके चेयरमैन बी एन शर्मा के कार्यभार संभालने के बाद अस्तित्व में आया था। अभी तक एनएए विभिन्न मामलों में 67 आदेश पारित कर चुका है।

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