
राजधानी जयपुर में बढ़ती गंदगी चिंता का कारण बन रही हैं और इसका कारण लोगों की लापरवाही भी बन रही हैं। ऐसे में नगर निगम जयपुर ग्रेटर आयुक्त अब सख्त रवैया अपनाते हुए भारी जुर्माना लगाने की तैयारी कर रही हैं। इसको लेकर जयपुर ग्रेटर आयुक्त ने आदेश जारी कर जुर्माना राशि निर्धारित की है। विभिन्न प्रकार के कचरे के लिए अलग-अलग जुर्माने तय किए गए हैं। साथ ही सभी जोन के अधिकारियों को लक्ष्य भी दिया है कि वह हर रोज कम से कम 10 लोगों का जुर्माना जरूर काटे।
इन आदेशों में कचरा डालने या गंदगी फैलाने के अलावा जो व्यक्ति प्लास्टिक वेस्ट को जलाएगा या उसे सार्वजनिक स्थान पर फैंकेगा उस पर उसे भी जुर्माना देना पड़ेगा। प्लास्टिक कचरा जलाते पकड़े जाने पर व्यक्ति पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इसी तरह प्लास्टिक कचरा सड़क पर फैंकते पकड़े जाने पर एक हजार रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। कचरा फैलाने वाल के अलावा सार्वजनिक सम्पत्तियों को गंदा करने वालों की भी खैर नहीं है। नगर निगम प्रशासन ने सार्वजनिक स्थलों पर पोस्टर चिपकाने, पेंटिंग करने या अन्य तरीके से उसे बदरंग करने वालों के खिलाफ 2 हजार रुपए जुर्माने का प्रावधान रखा है। इसके अलावा पानी, सीवर या अन्य लाइन डालने के लिए कोई व्यक्ति बिना अनुमति रोड कटिंग करता है तो उसे 5 हजार रुपए तक का जुर्माना देना पड़ जाएगा। इसी तरह नाई या सैलून की दुकान से हेयरकट का कचरा सड़क पर डालते पकड़े जाने पर दुकानदार को 500 रुपए तक का जुर्माना देना पड़ेगा।
जानें किस पर लगेगा कितना जुर्माना
- आवासीय भवनों से रोड या गली में कचरा डालने पर 100 रुपए।
- दुकानों से रोड पर कचरा डालने पर 1,000 रुपए।
- रेस्टोरेंट या होटल संचालकों की ओर से कचरा डालने पर 2 हजार रुपए।
- औद्योगिक ईकाइयों की ओर से कचरा डालने पर 5 हजार रुपए।
- चाट पकड़ी, चाय, ज्यूस, सब्जी इत्यादि का व्यवसाय ठेले पर करने वाले अगर कचरा फैलाता है ताे 100 रुपए।
- सार्वजनिक स्थल पर थूकने, खुले पर पेशाब करने पर 200 रुपए।
- प्राइवेट अस्पताल, क्लिनीक, नर्सिंग होम इत्यादि के गंदगी फैलाने पर 3 हजार रुपए।
- सामान्य कचरा जलाते पाए जाने पर 500 रुपए।














