RCom बनाम एरिक्सन मामले (Ericsson Vs RCom)में अनिल अंबानी को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने आर कॉम के चेयरमैन अनिल अंबानी (Anil Ambani) और दो अन्य डायरेक्टर्स को अवमानना का दोषी करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कहा है कि अनिल अंबानी और अन्य दो निदेशकों को एरिक्सन इंडिया को 4 हफ्तों के अंदर 453 करोड़ रुपए का भुगतान करना होगा। यदि वे इस राशि का भुगतान नहीं करते हैं तो उन्हें तीन महीनों की जेल हो सकती है। कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि ये साफ है कि रुपये देने की अंडरटेकिंग देने के बावजूद कंपनी रुपये नहीं देना चाहती थी। अनिल अंबानी व अन्य ने सुप्रीम कोर्ट में दी अंडरटेकिंग का उल्लंघन किया है। कोर्ट ने साथ ही कहा, 'यह जानबूझकर किया गया है।' जस्टिस रोहिंटन फली नरीमन और जस्टिस विनीत सरन की बेंच ने यह फैसला सुनाया है।
Supreme Court holds Reliance Communication chairman Anil Ambani and two directors guilty of contempt of court on a contempt plea filed by Ericsson India against him over not clearing its dues of Rs 550 crore. pic.twitter.com/LKzh1Ic9ij
— ANI (@ANI) February 20, 2019














