मुंबई हमले के दोषी हेडली पर जेल में जानलेवा हमला, हालत गंभीर

By: Priyanka Maheshwari Tue, 24 July 2018 08:36:59

मुंबई हमले के दोषी हेडली पर जेल में जानलेवा हमला, हालत गंभीर

वर्ष 2008 में मुंबई आतंकवादी हमले का साजिशकर्ता डेविड हेडली अमेरिका की शिकागो जेल में कैदियों ने हमला किया है। 8 जुलाई को दो कैदियों ने उस पर हमला किया था। गंभीर हालत में उसे शिकागो के नार्थ एवेस्टन अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उसका इलाज चल रहा है। हमले के बाद हेडली की हालत नाजुक बताई जा रही है। हालांकि अमेरिकी अधिकारियों ने इस पर टिप्पणी से इनकार कर दिया है। हमलावर दोनों भाई हैं और पुलिसकर्मियों पर हमले के आरोप में जेल में कैद हैं।

शिकागो में मेट्रोपोलिटन करेक्शनल सेंटर ने ईमेल से दिये एक संक्षिप्त जवाब में घटना के बारे में बताते हुए कहा, '' हमारे पास उस व्यक्ति (हेडली) के बारे में सूचना नहीं है।

कुछ मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि आठ जुलाई को दो अन्य कैदियों ने हेडली पर हमला किया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि घायल हेडली को नॉर्थ इवांस्टन अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसे गंभीर चोटें आईं, जिसके बाद उसे नॉर्थ एवेस्टन हॉस्पीटल में भर्ती कराया गया।

अमेरिकी नागरिक हेडली पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और आतंकी गुट लश्कर ए ताइबा के लिए काम करता था। उसने मुंबई पर हमले के लिए महत्वपूर्ण इमारतों की रेकी की थी।

वह सितंबर 2006 से जुलाई 2008 के बीच पांच बार भारत आया था। साथ ही उसने पाकिस्तान जाकर लश्कर के ट्रेनिंग कैंप में भी हिस्सा लिया था। मुंबई आतंकी हमले की साजिश में शामिल होने के लिए उसे 24 जनवरी 2013 को अमेरिकी संघीय कोर्ट ने दोषी करार दिया था और 35 साल कैद की सजा सुनाई थी।

कौन है डेविड हेडली

- डेविड कॉलमेन हेडली, जिसका नाम दाऊद सैयद गिलानी था, जन्म से एक अमेरिकी नागरिक है और पाकिस्तान से संबंधित आतंकवादी है।
- वह आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के लिए काम करता था।
- उसने 2008 के मुंबई हमले की योजना बनाने और अंजाम देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- वह सितंबर 2006 से जुलाई 2008 के बीच पांच बार भारत आया था। साथ ही उसने पाकिस्तान जाकर लश्कर के ट्रेनिंग कैंप में भी हिस्सा लिया था।
- हेडली को 2009 में शिकागो एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया।
- मुंबई आतंकी हमले की साजिश में शामिल होने के लिए उसे 24 जनवरी 2013 को अमेरिकी संघीय कोर्ट ने दोषी करार दिया था और 35 साल कैद की सजा सुनाई थी।

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