कोरोना वायरस : फैक्ट्रियों में अब 8 नहीं 12 घंटे करना होगा काम, कानून में होगा बदलाव!
By: Pinki Sat, 11 Apr 2020 1:59:35
कोरोना वायरस की वजह से हुए लॉकडाउन (Lockdown in India) के चलते मौजूदा समय में मजदूरों की कमी हो गई है, जबकि रोजमर्रा के सामानों की डिमांड में तेजी से इजाफा हुआ है। ऐसे में केंद्र सरकार फैक्ट्रियों में काम करने की शिफ्ट में बदलाव कर सकती है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, 8 घंटे की शिफ्ट को बढ़ाकर 12 घंटे किया जा सकता है।
12 घंटे की होगी शिफ्ट
कानून में नया बदलाव कंपनियों को शिफ्ट बढ़ाने का अधिकार देगा। मौजूदा समय में रोजाना 8 घंटे की शिफ्ट होती है। सप्ताह में छह दिन (या 48 घंटे) ही किसी से काम कराया जा सकता है। अगर इस प्रस्ताव पर फैसला हो जाता है तो रोजाना की शिफ्ट 12 घंटे की हो जाएगी। सप्ताह के छह दिन (72 घंटे) तक की अनुमति होगी।
हिंदुस्तान टाइम्स ने मामले की जानकारी रखने वाले दो वरिष्ठ अधिकारियों के हवाले से बताया कि इस प्रस्ताव पर अभी विचार चल रहा है। इसके लिए 1948 के कारखाना अधिनियम में संशोधन करना होगा। मौजूदा कानून 1948 के अधिनियम की धारा 51 में कहा गया है कि किसी भी वयस्क को किसी कारखाने में काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। साथ ही, किसी भी सप्ताह में 48 घंटे से अधिक काम नहीं कराया जा सकता। हालांकि एक ही अधिनियम में ओवरटाइम के प्रावधान है, जिसका इस्तेमाल 72 साल से इंडियन इंडस्ट्री कर रही हैं। लेकिन सरकार का मानना है कि असाधारण परिस्थितियों में ऐसे कुछ प्रावधान किए जाने चाहिए।