बजट 2018 : बजट से पहले जान लें इनकम टैक्स बचाने के सभी सेक्शन
By: Priyanka Maheshwari Tue, 30 Jan 2018 10:23:01
बजट में अब सिर्फ 1 ही दिन बाकि है। इससे पहले आप समझ लें कि टैक्स बचाने के लिए आपके पास कितने विकल्प हैं। आप अलग अलग तरीकों से बहुत सारा टैक्स बचा सकते हैं। आम तौर पर लोगों का ध्यान इनकम टैक्स की धारा 80C पर केंद्रित रहता है जिसका लाभ उठाकर हम 1.5 लाख रुपय तक की कटौती का लाभ उठा सकते हैं। हालांकि, कर में छूट के इन सेक्सन के बारे में जानकर आपको ना केवल टैक्स कम करने मे मदद मिलेगी बल्कि आयकर अधिनियम की धारा 80 सी के तहत टैक्स छूट का लाभ उठाने के लिए आपको कैसा निवेश करना चाहिए यह जानकारी भी मिलेगी। हमारे सेविंग अकाउंट में मिलने वाला 10 हजार रुपए तक का ब्याज भी कर मुक्त है।
बजट में आप बारिकी से नजर रख सकें इसलिए हम टैक्स बचाने के सभी सेक्शन की यहां जानकारी दे रहे हैं।
सेक्शन 80 सी (Section 80C)
इनकम टैक्स के सेक्शन 80 सी के तहत कुल आय में से 1.5 लाख रुपए का निवेश कर इनकम टैक्स में छूट ली जा सकती है।
इसके तहत यहा निवेश कर टैक्स छूट मिलती है
-पीपीएफ
-कर्मचारियों का पीएफ में अंशदान
-लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट
-बच्चों की ट्यूशन फीस
-होम लोन का प्रींसिपल रीपेमेंट
-सुकन्या समृद्धि योजना
-यूलिप
-ईएलएसएस
-डिफर्ड एन्युटी खरीदने के लिए दिया गया पैसा
-5 साल की डिपॉजिट स्कीम
-सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम
-किसी म्युचुअल फंड कंपनी या यूटीआई की पेंशन स्कीम
-नेशनल हाउसिंग बैंक की होम लोन अकाउंट स्कीम
-एलआईसी के एन्युटी प्लान में निवेश
-नाबार्ड के नोटिफाइड बॉन्ड में सब्सक्रिप्शन
सेक्शन 80 सीसी (Section 80CC)
एलआईसी या किसी इंश्योरेंस कंपनी के एन्युटी प्लान में निवेश (सेक्शन 10 (23एएबी))
सेक्शन 80 सीसीडी (1) (Section 80CCD (1))
एनपीएस स्कीम में कर्मचारी का 1.5 लाख रुपए तक का योगदान
सेक्शन 80 सीसीडी (2) (Section 80CCD (2))
कंपनी की तरफ से कर्मचारी की सैलरी के 10 फीसदी तक का योगदान
सेक्शन 80 सीसीडी (1बी) (Section 80CCD (1B))
एनपीएस स्कीम में अतिरिक्त 50 हजार रुपए का निवेश
सेक्शन 80 टीटीए (1) (Section 80TTA (1))
सेविंग अकाउंट में 10 हजार रुपए तक का सालाना ब्याज
सेक्शन 80 जीजी (Section 80GG)
कंपनी की तरफ से एचआरए नहीं मिलने पर दिया गया किराया, 5 हजार रुपए प्रति महीना
सेक्शन 80ई (Section 80E)
8 साल तक एजुकेशन लोन पर दिया गया ब्याज
सेक्शन 80ईई (Section 80EE)
पहली बार घर खरीदने वालों को 50 हजार रुपए कि अतिरिक्त छूट मिलती है
सेक्शन80 डी (Section 80D)
खुद, बच्चे और पत्नी के लिए 25 हजार रुपए तक का मेडिकल इंश्योरेंस
60 साल से ज्यादा की उम्र की पेरेंट्स के मेडिकल इंश्योरेंस के लिए 30 हजार रुपए तक की छूट
सेक्शन 80 डीडी (Section 80DD)
दिव्यांग आश्रित के इलाज के लिए 75 हजार से 1.25 लाख रु की छूट
सेक्शन 80 डीडीबी (Section 80DDB)
खुद के लिए या किसी आश्रित की किसी बीमारी विशेष पर किए गए खर्च के लिए 40 हजार से 80 हजार रुपए तक की छूट
सेक्शन 80 यू (Section 80U)
किसी अपंगता किए शिकार व्यक्ति को 75 हजार से 1.25 लाख रुपए की छूट मिलती है
सेक्शन 80 जीजीबी (Section 80GGB)
राजनैतिक पार्टियों को दिया गया चंदा
सेक्शन 80 आरआरबी (Section 80RRB)
किसी पेटेंट के जरिए 3 लाख रुपए तक की रकम पर छूट मिलती है