GST काउंसिल की बैठक: सरकार ने आम आदमी को दी राहत, रोजमर्रा की 33 चीजें हुईं सस्ती
By: Pinki Sat, 22 Dec 2018 4:10:25
शनिवार को दिल्ली के विज्ञान भवन में हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में आम आदमी को बड़ी राहत दी गई है। जीएसटी काउंसिल (GST Council) की 31वीं बैठक में कुल 33 चीजों से जीएसटी दरें घटाने पर फैसला हो गया है। 7 आइटम को 28 फीसदी की स्लैब से हटाकर 18 फीसदी की स्लैब में लाया गया है। पुडुचेरी के सीएम वी नारायणसामी ने कहा है कि 33 आइटम पर GST घटाया गया है। साथ ही, 7 आइटम को 28% स्लैब से 18% पर लाया गया है। 26 आइटम को 18% स्लैब से 12% पर लाया गया है। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते पीएम मोदी ने दरें घटाने की बात कहीं थी। 4 बजे GSTCouncil की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने की अध्यक्षता
हालांकि अभी यह साफ नहीं हो सका है कि किस प्रोडक्ट पर अब कितना जीएसटी लगेगा। इससे पहले शनिवार सुबह विज्ञान भवन में शुरू हुई जीएसटी काउंसिल की 31वीं बैठक की अध्यक्षता वित्त मंत्री अरुण जेटली ने की। जीएसटी परिषद पिछले कुछ समय से 28 फीसदी के स्लैब को लगातार घटा रही है। आज भी उम्मीद की जा रही थी कि 28 फीसदी के स्लैब में से कई और चीजों का हटाया जा सकता है। लिस्ट में सबसे ऊपर सीमेंट का नाम था, जिसपर अभी 28 फीसदी टैक्स लगता है।GST काउंसिल बैठक में लिए गए बड़े फैसले-
पुडुचेरी के सीएम वी नारायणसामी ने बताया कि बैठक में 33 वस्तुओं की जीएसटी दर 18 फीसदी से घटाकर 12 फीसीद और 5 फीसदी की गई है।
#BreakingNews | रोज इस्तेमाल होने वाली चीजों पर घटी #GST दरें#GSTCouncilMeet pic.twitter.com/g8D5YhqTOF
— CNBC-AWAAZ (@CNBC_Awaaz) December 22, 2018
उन्होंने बताया कि बैठक में 7 वस्तुओं को 28 फीसदी की जीएसटी दर से घटाकर 18 फीसदी की जीएसटी दर पर लाया गया है।
- टीवी स्क्रीन (32 इंच या इससे बड़ी) को 28 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी किया गया है।
- लिथियम बैटरी चार्जर को 28 फीसदी से 18 फीसदी कर दिया गया है।
- फुट वियर को 5 फीसदी और 18 फीसदी से 12 फीसदी के स्लैब में करने का प्रस्ताव।
- व्हीलचेयर और हैंडीकैप्ड मोबिलिटी व्हीकल को 5 फीसदी जीएसटी स्लैब में लाया गया।
- फ्रोजन वेजीटेबल को 5 फीसदी जीएसटी से 0 फीसदी कर दी गई है।
- रजिस्टर कंपनियों से गोल्ड एक्सपोर्ट को 3 फीसदी के 0 फीसदी पर लागा गया है।
- म्यूजिक बुक को 12 फीसदी से 0 फीसदी किया गया है।
- रबर टायर को 28 फीसदी से 18 फीसदी में लगाया गया।