अदालत की अवमानना / प्रशांत भूषण ने कहा, मैं 1 रूपये का जुर्माना भरूंगा पर पुनर्विचार याचिका भी डालूंगा

By: Pinki Mon, 31 Aug 2020 5:06:05

अदालत की अवमानना / प्रशांत भूषण ने कहा, मैं 1 रूपये का जुर्माना भरूंगा पर पुनर्विचार याचिका भी डालूंगा

कोर्ट और जजों की अवमानना के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जाने-माने वकील प्रशांत भूषण पर 1 रुपए का जुर्माना लगाया है। भूषण ने 15 सितंबर तक फाइन नहीं भरा तो उन्हें 3 महीने की जेल होगी और 3 साल के लिए प्रैक्टिस पर रोक लगा दी जाएगी। फैसले के बाद प्रशांत भूषण ने 1 रुपया जुर्माने की सज़ा को स्वीकार किया है और उन्होंने कहा है कि वो यह जुर्माना भरेंगे और इसके ख़िलाफ़ पुनर्विचार याचिका भी दायर करेंगे। प्रशांत भूषण ने ट्वीट किया, 'अदालत का फैसला आने के बाद मैंने अपने वकील और साथी राजीव धवन से आभार के साथ एक रुपया स्वीकार कर लिया।'

उन्होंने कहा कि वो पहले ही कह चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट उन्हें जो सज़ा देगा वो उसे स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस चीज़ (अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता) के लिए उन्हें दोषी ठहराया है वो हर नागरिक के लिए सबसे बड़ा कर्तव्य है।

उन्होंने कहा, 'वो न्यायापालिका का सम्मान करते हैं और उनके ट्वीट सुप्रीम कोर्ट और न्यायपालिका का अपमान करने के लिए नहीं थे बल्कि इसलिए थे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के हाल के रिकॉर्ड थोड़े फिसल गए थे। यह मुद्दा नहीं है कि वो मेरे बनाम सुप्रीम कोर्ट का मामला है। सुप्रीम कोर्ट को जीतना चाहिए क्योंकि जब भी सुप्रीम कोर्ट जीतता है, स्वतंत्र होता है तो हर भारतीय जीतता है। सुप्रीम कोर्ट कमज़ोर होता है तो वो लोकतंत्र के हर एक नागरिक को कमज़ोर करता है।'

प्रशांत भूषण ने अपने समर्थन में खड़े हुए पूर्व जजों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और आम लोगों का शुक्रिया किया।

उन्होंने कहा, 'यह मामला अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को मज़बूती देगा और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को शक्ति मिलेगी, कई लोगों ने इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का आधार समझा है। जो कुछ लोग हताश हो गए थे वो खड़े हो गए। इस देश में हो रहे अन्याय के ख़िलाफ़ लोगों को हिम्मत मिली है।' उन्होंने अपने वकील राजीव धवन और दुष्यंत दवे का शुक्रिया अदा करते हुए कहा 'इस देश में लोकतंत्र मज़बूत होगा, सुप्रीम कोर्ट मज़बूत होगा, सत्यमेव जयते।'

अवमानना की सज़ा एक रुपया


इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को जाने-माने वकील प्रशांत भूषण को अवमानना मामले में दोषी ठहराने के बाद एक रुपये का जुर्माना लगाया था। फ़ैसले के बाद प्रशांत भूषण ने ट्वीट करके बताया कि उनके वकील राजीव धवन ने उन्हें जुर्माने की राशि के लिए एक रुपया दिया जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। अदालत ने कहा था कि जुर्माना नहीं दिए जाने की स्थिति में उन्हें तीन महीने जेल की सज़ा हो सकती है और तीन साल के लिए क़ानून की प्रैक्टिस पर भी रोक लगाई सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश सुनाते हुए कहा कि कोर्ट का फ़ैसला किसी प्रकाशन या मीडिया में आए विचारों से प्रभावित नहीं हो सकता। अदालत ने कहा कोर्ट के विचार किए जाने से पहले ही प्रशांत भूषण के प्रेस को दिए बयान कार्यवाही को प्रभावित करने वाले थे।

सुप्रीम कोर्ट के 3 कमेंट

- जस्टिस अरुण मिश्रा की बेंच ने कहा कि बोलने की आजादी को दबाया नहीं जा सकता, लेकिन दूसरों के अधिकारों का सम्मान भी जरूरी है।
- फैसले में कहा गया है कि भूषण को माफी मांगने के लिए ना सिर्फ हमने समझाया, बल्कि अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल की भी यही राय थी कि हालात को देखते हुए कंटेंम्पनर को अफसोस जताना चाहिए।
- भूषण ने कोर्ट में जो बयान दिए थे, वे रिकॉर्ड में आने से पहले ही मीडिया में रिलीज कर दिए गए।

सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण के दो ट्वीट्स को अदालत की अवमानना के लिए ज़िम्मेदार माना था।

कोर्ट ने अपने आदेश में ये भी कहा कि जनवरी 2018 में की गई सुप्रीम कोर्ट के चार न्यायाधीशों की प्रेस कॉन्फ्रेस भी ग़लत थी। न्यायाधीशों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की अपेक्षा नहीं होती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभिव्यक्ति की आज़ादी है लेकिन दूसरों के अधिकारों का भी सम्मान करना चाहिए।

भूषण के इन 2 ट्वीट को कोर्ट ने अवमानना माना

पहला ट्वीट:

27 जून- जब इतिहासकार भारत के बीते 6 सालों को देखते हैं तो पाते हैं कि कैसे बिना इमरजेंसी के देश में लोकतंत्र खत्म किया गया। वे (इतिहासकार) सुप्रीम कोर्ट खासकर 4 पूर्व सीजेआई की भूमिका पर सवाल उठाएंगे।

दूसरा ट्वीट:


29 जून- इसमें वरिष्ठ वकील ने चीफ जस्टिस एसए बोबडे की हार्ले डेविडसन बाइक के साथ फोटो शेयर की। फोटो में सीजेआई बिना हेलमेट और मास्क के नजर आ रहे थे। भूषण ने लिखा था कि सीजेआई ने लॉकडाउन में अदालतों को बंद कर लोगों को इंसाफ देने से इनकार कर दिया।

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