युवती पहले भी लगा चुकी है झूठे आरोप, नार्को टेस्ट होना चाहिए : भाजपा विधायक सुरेंद्र सिंह

By: Pinki Thu, 12 Apr 2018 1:25:39

युवती पहले भी लगा चुकी है झूठे आरोप, नार्को टेस्ट होना चाहिए : भाजपा विधायक सुरेंद्र सिंह

उन्नाव रेप मामले में कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ एफआईआर दर्ज किए जाने के बाद बैरिया क्षेत्र से भाजपा विधायक सुरेंद्र सिंह ने आरोपी विधायक का बचाव करते हुए एक बयान दिया है। उन्होंने रेप पीड़िता पर ही सवाल खड़े करतें हुए कहा कि कुलदीप सिंह और आरोप लगाने वाली युवती का नार्को टेस्ट होना चाहिए। इससे सच खुद-ब-खुद सामने आ जाएगा। सुरेंद्र सिंह ने कहा कि अगर विधायक दोषी पाया जाता है तो बेशक उन पर कार्रवाई हो। इसके बाद पीड़िता पर सवाल उठाते हुए कहा कि मैंने सुना है कि कुछ साल पहले भी इस लड़की ने एक युवक कि खिलाफ दुष्कर्म का झूठा केस दर्ज कराया था। जिसकी वजह से उस युवक को छह महीने तक जेल में रहना पड़ा था। इससे पहले सुरेंद्र सिंह ने कहा था कि तीन बच्चों की मां के साथ बलात्कार नहीं किया जा सकता है। यह विधायक के खिलाफ साजिश है। वहीं सेंगर की पत्नी ने भी कहा कि लड़की झूठ बोल रही है, उसके साथ कोई बलात्कार नहीं हुआ है। मेरे पति निर्दोष हैं।

पीड़िता के चाचा बोले- देखते हैं विधायक की गिरफ्तारी होती भी है कि नहीं

आरोपी विधायक कुलदीप सिंह के खिलाफ केस दर्ज होने पर पीड़िता के चाचा ने कहा है कि हम खुश हैं कि आखिरकार विधायक के खिलाफ केस दर्ज किया गया। यही काम अगर पहले किया गया होता तो मेरे भाई (पीड़िता के पिता) आज जिंदा होते। उन्होंने कहा कि केस तो दर्ज हुआ लेकिन अब देखना ये है कि आरोपी विधायक को गिरफ्तार भी किया जाता है कि नहीं।

सीबीआई जांच के आदेश


उन्नाव में युवती से गैंगरेप और पीड़िता के पिता की हत्या के मामले में योगी आदित्यनाथ सरकार ने सीबीआई जांच कराने के आदेश दिए हैं। उन्नाव गैंगरेप मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस ने बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ रेप का केस दर्ज कर लिया है। इससे पहले, योगी सरकार ने मामले की जांच सीबीआई से कराने का फैसला किया था। इसके बाद आज सुबह विधायक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया।

18 वर्षीय लड़की से बलात्कार के मामले में विधायक कुलदीप सिहं सेंगर की कथित संलिप्तता के कारण बढ़ती मुश्किल के बीच राज्य सरकार ने विधायक और अन्य आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। विधायक के खिलाफ माखी थाने में आईपीसी की धारा 363, 366, 376 ,506 और पॉस्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव गृह अरविन्द कुमार बताया कि एडीजी लखनऊ जोन राजीव कृष्ण के पर्यवेक्षण में गठित एसआईटी, डीएम उन्नाव एनजी रवि कुमार और डीआईजी जेल लव कुमार से अलग-अलग प्राप्त रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद यह फैसला लिया गया।

उन्नाव पुलिस अधीक्षक ने बताया कि बलात्कार के आरोपी भाजपा विधायक कुलदीप सेंगर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं और पॉक्सो कानून के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।

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