
जोधपुर के चर्चित कांकाणी काला हिरण शिकार मामले में एक बार फिर कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ी है, लेकिन सुनवाई फिलहाल टल गई है। सोमवार को राजस्थान हाई कोर्ट में इस हाई-प्रोफाइल केस पर सुनवाई जस्टिस रेखा बोराणा की अदालत में निर्धारित थी, जिसमें बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान समेत अन्य फिल्मी हस्तियों से जुड़े मामलों पर विचार होना था।
बचाव पक्ष ने मांगा अतिरिक्त समय
सुनवाई के दौरान सलमान खान के साथ-साथ सह-अभियुक्त रहे सैफ अली खान, तब्बू, नीलम और सोनाली बेंद्रे की ओर से पेश वकीलों ने अदालत से समय की मांग की। बचाव पक्ष का कहना था कि मामले से जुड़े दस्तावेजों और तथ्यों का विस्तृत अध्ययन अभी पूरा नहीं हुआ है, इसलिए उन्हें तैयारी के लिए अतिरिक्त समय दिया जाना आवश्यक है।
कोर्ट ने तय की अगली तारीख 13 जुलाई
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 13 जुलाई की तारीख निर्धारित कर दी है। अधिवक्ता महिपाल बिश्नोई के अनुसार, उस दिन राज्य सरकार की अपील और सलमान खान की सजा के खिलाफ दायर याचिका पर विस्तार से सुनवाई की जाएगी।
क्या है काला हिरण शिकार मामला
यह मामला वर्ष 1998 का है, जब फिल्म ‘हम साथ-साथ हैं’ की शूटिंग के दौरान जोधपुर के कांकाणी गांव में काले हिरण के शिकार का आरोप सामने आया था। इस केस में सलमान खान को ट्रायल कोर्ट द्वारा 5 साल की सजा सुनाई गई थी।
वहीं सह-अभियुक्तों सैफ अली खान, नीलम, तब्बू, सोनाली बेंद्रे और दुष्यंत सिंह को अदालत ने सबूतों के अभाव और संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया था।
राज्य सरकार और बचाव पक्ष की अपीलें
सह-अभियुक्तों को बरी किए जाने के खिलाफ राज्य सरकार ने हाई कोर्ट में ‘लीव टू अपील’ दाखिल की थी। इसके अलावा सलमान खान की सजा को चुनौती देने वाली अपील भी अदालत में विचाराधीन है।
अधिवक्ता महिपाल बिश्नोई ने बताया कि जस्टिस रेखा बोराणा की कोर्ट में दोनों प्रमुख अपीलों पर सुनवाई प्रस्तावित थी। पहली अपील सलमान खान की ओर से निचली अदालत के फैसले के खिलाफ दायर की गई है, जबकि दूसरी अपील राज्य सरकार की ओर से उन सभी सह-अभियुक्तों को बरी किए जाने के निर्णय को चुनौती देने के लिए दाखिल की गई है।
अगली सुनवाई का इंतजार
बचाव पक्ष की ओर से समय की मांग स्वीकार किए जाने के बाद अदालत ने स्पष्ट किया कि अब इस बहुचर्चित मामले की अगली सुनवाई 13 जुलाई को होगी, जिस पर सभी पक्षों की दलीलों को विस्तार से सुना जाएगा।














