चंडीगढ़ : चार शादियों के बाद पांचवीं पत्नी से भी हुई बेटी तो पति ने दी गैंगस्टरों से मरवाने की धमकी, मामला हाईकोर्ट में

By: Ankur Sun, 01 Aug 2021 4:59:33

चंडीगढ़ : चार शादियों के बाद पांचवीं पत्नी से भी हुई बेटी तो पति ने दी गैंगस्टरों से मरवाने की धमकी, मामला हाईकोर्ट में

चंडीगढ़ में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया हैं जहां एक पति ने अपनी पत्नी को घर से बाहर निकलने और गैंगस्टरों से मरवाने के लिए धमकी दी क्योंकि उसके बेटी पैदा हुई थी। बेटे की चाहत में चार लड़कियों का जीवन बर्बाद करने के बाद 5वीं पत्नी से भी बेटी पैदा होने पर शख्स ने ऐसा किया और इसका मामला अब पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट पहुंचा हैं जिसमें कोर्ट ने हरियाणा सरकार समेत अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। साथ ही पंचकूला के पुलिस कमिश्नर को याचिकाकर्ता की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आदेश जारी किया है।

पंचकूला निवासी महिला ने एडवोकेट जसविंदर सिंह सैनी के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर बताया कि वह मूलरूप से करनाल की रहने वाली है। उसका विवाह जनवरी 2020 में पंचकूला निवासी यजुविंदर सैनी से हुआ था। विवाह के एक माह बाद उसका पति उसे करनाल में छोड़कर अपने परिजनों समेत कनाडा चला गया। जब याचिकाकर्ता ने उन्हें सूचित किया कि वह गर्भवती है तो लगातार लिंग जांच के लिए दबाव बनाया गया लेकिन याचिकाकर्ता ने ऐसा नहीं किया। इसके बाद परिवार वापस आया और याची को भी मायके से लेकर पंचकूला पहुंचा।

अक्टूबर में याचिकाकर्ता ने बेटी को जन्म दिया, जिसके बाद उसे बुरा भला कहा गया। कुछ समय बाद याचिकाकर्ता को बहाने से करनाल छोड़कर पूरा परिवार कनाडा चला गया और याचिकाकर्ता व उसके परिवार के नंबर ब्लॉक कर दिए। जब लंबे समय तक कोई वापस नहीं आया तो याचिकाकर्ता अपनी नौ माह की बेटी समेत पंचकूला आई और पंचकूला के मकान पर लगे ताले को तोड़कर वहां रहने लगी। साथ ही पुलिस को शिकायत भी दी।

याचिकाकर्ता ने कहा कि शिकायत के बावजूद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इस दौरान याचिकाकर्ता के पति का फोन आया कि वह घर से निकल जाए नहीं तो उसे गैंगस्टरों से मरवा दिया जाएगा। इस दौरान उसे पता चला कि उसका पति पहले भी लड़के की चाहत में चार विवाह कर चुका है। पंचकूला की अदालत और गुजरात के हाईकोर्ट के आदेश को याचिकाकर्ता ने संलग्न करते हुए बताया कि कोर्ट के माध्यम से उन लड़कियों से रिश्ता तोड़ा गया था। याचिकाकर्ता ने कहा कि परिवार आपराधिक प्रवृत्ति का है और ऐसे में याचिकाकर्ता व उसकी मासूम बेटी को जान का खतरा है।

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