बांसवाड़ा। राजस्थान में पंचायतीराज विभाग ने ग्राम पंचायत और पंचायत समितियों के नवसृजित, पुनर्सीमांकन और पुनर्गठन की प्रक्रिया की अवधि बढ़ा दी है। पंचायतीराज विभाग ने ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों, जिला परिषदों के पुनर्गठन की समय सीमा बढ़ाकर अब 65 दिन कर दी है। यानि की 20 जनवरी से 25 मार्च 2025 कर दी है।
राजस्थान सरकार ने यह फैसला आमजन एवं जनप्रतिनिधियों के सुझावों के आधार पर लिया। व्यावहारिक रूप से प्रारंभिक प्रस्ताव तैयार करने की आवश्यकता के मद्देनजर पूर्व निर्धारित समयसीमा बढ़ाने की बात कही गई।
अतिरिक्त जिला कलक्टर अभिषेक गोयल ने समस्त उपखंड अधिकारियों को प्राप्त निर्देशों के आधार पर पुनर्गठन संबंधित कार्य निर्धारित समय सीमा में करने के निर्देश दिए हैं। नई ग्राम पंचायतों एवं पंचायत समितियों के प्रस्ताव तैयार करने का कार्य 20 जनवरी से 25 मार्च-2025 तक चलेगा।
अब 25 मार्च तक प्रस्ताव तैयार किए जा सकेंगे। 26 मार्च से 25 अप्रेल तक आपत्तियां आमंत्रित की जाएंगी। आपत्तियों का निस्तारण 26 अप्रेल से 5 मई तक किया जाएगा। 6 से 15 मई तक आपत्तियों का निस्तारण करके प्रस्ताव राज्य सरकार को भिजवाने होंगे।