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10 साल बाद रेलवे ने बढ़ाई दुर्घटना मुआवजा राशि, मरने वालों के परिजनों को मिलेंगे 5 लाख रुपए

रेलवे ने मुआवजे की राशि में इजाफा किया है। रेलवे बोर्ड ने ट्रेन हादसों में किसी की मौत या घायल होने पर मिलने वाली राशि को 10 गुना बढ़ा दिया है। ज्ञातव्य है कि इससे पहले राहत राशि में आखिरी बार 2012 और 2013 में बदलाव किया गया था।

Posts by : Rajesh Bhagtani | Updated on: Thu, 21 Sept 2023 4:49:01

10 साल बाद रेलवे ने बढ़ाई दुर्घटना मुआवजा राशि, मरने वालों के परिजनों को मिलेंगे 5 लाख रुपए

नई दिल्ली। देश में जब भी कोई रेल हादसा होता है तो पीड़ितों को मिलने वाले मुआवजे पर एक नई बहस शुरू हो जाती है लेकिन अब रेलवे ने इस बहस पर विराम लगा दिया है। रेलवे ने मुआवजे की राशि में इजाफा किया है। रेलवे बोर्ड ने ट्रेन हादसों में किसी की मौत या घायल होने पर मिलने वाली राशि को 10 गुना बढ़ा दिया है। ज्ञातव्य है कि इससे पहले राहत राशि में आखिरी बार 2012 और 2013 में बदलाव किया गया था।

रेलवे के मुआवजे में 10 गुना बढ़ोतरी

रेलवे द्वारा जारी किए गए सर्कुलर के मुताबिक, "अब ट्रेन दुर्घटनाओं और अप्रिय घटनाओं में मृत और घायल यात्रियों के आश्रितों को दी जाने वाली अनुग्रह राहत राशि में सुधार करने का फैसला लिया गया है." सर्कुलर के मुताबिक, दुर्घटनाओं में मृत यात्रियों के परिजनों को सहायता राशि 50 हजार रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है। गंभीर चोट के लिए सहायता राशि 25 हजार रुपए से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए कर दी गई है।

साथ ही मामूली चोट की स्थिति में सहायता राशि 5 हजार से 50 हजार रुपए की गई है। राहत राशि के अलावा यात्रियों को दुर्घटना के बाद अस्पताल का खर्चा भी विभाग उठाएगा। अस्पताल में 30 दिन से अधिक भर्ती रहे मरीज कितने गंभीर रूप से घायल हुआ है, उस आधार पर प्रतिदिन 3,000, 1,500 और 750 रुपए का खर्च मिलेगा।

रेलवे बोर्ड ने 18 सितंबर 2023 को एक सर्कुलर जारी करके राहत राशि में वृद्धि की जानकारी दी है। नई राहत राशि इसी तारीख से लागू होगा। इससे पहले 2012-2013 में इस राशि में संशोधन किया गया था।

इन मामलों में नहीं मिलेगी कोई अनुग्रह राशि


सर्कुलर में साफ किया गया है कि अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग पर एक्सीडेंट का शिकार हुए लोगों, बिना अनुमति प्रवेश करने वालों और ट्रेन के ऊपर लगे तारों को छूने से मरने वाले लोगों को कोई अनुग्रह राशि नहीं दी जाएगी।

रेलवे क्रॉसिंग पर हुई दुर्घटना के लिए भी मिलेगी राहत राशि

सर्कुलर के मुताबिक, सड़क से चलने वाले वे लोग जो रेलवे की गलती की वजह से मैन्ड रेलवे क्रॉसिंग गेट एक्सीडेंट का शिकार हुए हैं, वे भी राहत राशि पाने के लिए मान्य होंगे। ट्रेन दुर्घटनाओं में मरने वाले लोगों के परिजन और मैन्ड लेवल क्रॉसिंग में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को अब पांच लाख रुपए मिलेंगे, जबकि गंभीर रूप से घायलों को 2.5 लाख रुपए मिलेंगे। मामूली चोट लगने पर लोगों को 50 हजार रुपए मिलेंगे। इसके पहले तक यह राशि 50 हजार, 25 हजार और 5 हजार थी।

आतंकी हमले जैसे घटनाओं में मरने वालों के आश्रितों को मिलेंगे 1.5 लाख रुपए


सर्कुलर में ये भी लिखा है कि आतंकी हमला, हिंसक हमला या चोरी जैसी कोई अप्रिया घटना होने पर मृतक, गंभीर रूप से घायल और मामूली रूप से घायलों के आश्रितों को 1.5 लाख, 50 हजार और 5 हजार रुपए दिए जाएंगे। इससे पहले तक ये राशि 50 हजार, 25 हजार और 5 हजार रुपए थी।

30 दिन से ज्यादा अस्पताल में भर्ती रहे तो रोजाना 3 हजार रुपए मिलेंगे

सर्कुलर के मुताबिक, ट्रेन हादसे में गंभीर रूप से घायल लोगों को 30 दिन से ज्यादा अस्पताल में भर्ती रहने पर हर 10 दिन की अवधि पूरी होने पर या डिस्चार्ज की तारीख तक हर दिन 3 हजार रुपए दिए जाएंगे। अप्रिय घटना में गंभीर रूप से घायल होने पर छह महीने तक अस्पताल में भर्ती रहने पर हर दस दिन में या डिस्चार्ज होने की तारीख तक 1,500 रुपए दिए जाएंगे। इसके बाद अगले पांच महीने तक हर दिन में या डिस्चार्ज होने की तारीख तक रोजाना 750 रुपए दिए जाएंगे।

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