कोरोना का दौर जारी हैं और बीते दिन नए संक्रमितो के आंकड़े में उछाल भी देखी गई। ऐसे में जरूरी हैं कि एहतियात बरते जाए। ऐसे में मध्यप्रदेश सरकार ने पुराने प्रतिबंधों को जारी रखते हुए गणेशोत्सव और ताजियों के लिए नई कोरोना गाइडलाइन बनाई हैं। पुराने प्रतिबंधों में मुख्य रूप से नाइट कर्फ्यू हैं जो रात 11 से सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा। इसके अलावा अन्य प्रतिबंध भी जारी रहेंगे। धार्मिक व सामाजिक जुलूस या चल समारोह नहीं निकाले जाएंगे। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ। राजेश राजौरा ने आदेश जारी किए हैं। प्रदेश के कलेक्टरों को गाइडलाइन का सख्ती से पालन करवाने के लिए कहा है। गृह विभाग द्वारा जारी की गई गाइडलाइन का उल्लंघन होने पर संबंधित जिले के कलेक्टर कार्रवाई करेंगे। वे धारा 144 के तहत कार्रवाई कर सकेंगे। साथ ही जुलूस, पंडाल आदि के संबंध में अलग से परमिशन देंगे।
गाइडलाइन में ये नए प्रतिबंध
- गणेश मूर्तियां एवं ताजिए (चेहल्लुम) के लिए पंडाल का आकार अधिकतम 30 बाय 45 फीट रहेगा। ऐसी जगह झांकियां नहीं बनेंगी, जहां की सड़कें या जगह संकरी हो, या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न हो।
- झांकी स्थल पर भीड़ नहीं होगी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हुआ तो आयोजक जिम्मेदार होंगे।
- मूर्ति और ताजियों का विसर्जन संबंधित आयोजन समिति करेगी। इसमें अधिकतम 10 लोग ही शामिल हो सकेंगे। जिला प्रशासन से परमिशन लेनी जरूरी।
- जिला प्रशासन द्वारा चयनित स्थान पर ही मूर्ति एवं ताजियों का विसर्जन हो सकेगा। मौके पर भीड़ कम रखी जाएगी।
- धार्मिक या सामाजिक आयोजन के लिए चल समारोह नहीं निकाले जाएंगे। विसर्जन के लिए भी जुलूस नहीं निकाला जा सकेगा।
- लाउड स्पीकर बजाने के संबंध में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन जरूरी होगा।
- झांकियों, पंडालों और विसर्जन स्थल पर श्रद्धालु और आयोजक फेस कवर पहनकर आएंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। साथ ही, सैनिटाइजर का उपयोग भी करना जरूरी रहेगा।