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महेन्द्र सिंह धोनी की दिल्ली हाईकोर्ट से अपील, मेरे केस में सुनवाई न करें, कोई दम नहीं

धोनी के वकील ने हाईकोर्ट में कहा कि पूर्व भारतीय कप्तान के खिलाफ 2 पूर्व बिजनेस पार्टनर्स की ओर से दायर मानहानि याचिका सुनवाई के योग्य नहीं है। धोनी के पूर्व बिज़नस पार्टनर और अरका स्पोर्ट्स एंड मैनेजमेंट लिमिटेड के मालिक मिहिर दिवाकर और सौम्या विश्वास के खिलाफ 15 करोड़ से ज्यादा रुपये की ठगी का आरोप लगाया था। जिसके बाद उन्होंने धोनी के खिलग मानहानि का मुकदमा दायर किया है।

Posts by : Rajesh Bhagtani | Updated on: Mon, 29 Jan 2024 4:39:02

महेन्द्र सिंह धोनी की दिल्ली हाईकोर्ट से अपील, मेरे केस में सुनवाई न करें, कोई दम नहीं

नई दिल्ली। पूर्व भारतीय कप्तान और विकेट कीपर बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी ने दिल्ली हाईकोर्ट से उनके खिलाफ दायर मानहानि याचिका पर सुनवाई न करने की अपील की है। धोनी के वकील ने हाईकोर्ट में कहा कि पूर्व भारतीय कप्तान के खिलाफ 2 पूर्व बिजनेस पार्टनर्स की ओर से दायर मानहानि याचिका सुनवाई के योग्य नहीं है। धोनी के पूर्व बिज़नस पार्टनर और अरका स्पोर्ट्स एंड मैनेजमेंट लिमिटेड के मालिक मिहिर दिवाकर और सौम्या विश्वास के खिलाफ 15 करोड़ से ज्यादा रुपये की ठगी का आरोप लगाया था। जिसके बाद उन्होंने धोनी के खिलग मानहानि का मुकदमा दायर किया है।

धोनी के वकील ने हाईकोर्ट में कहा, 'पूर्व भारतीय कप्तान के खिलाफ दायर मानहानि याचिका सुनवाई योग्य नहीं है।' वकील ने दावा किया कि उन्हें वादपत्र और संबंधित दस्तावेजों की प्रति नहीं मिली है और उन्हें मामला दायर करने के बारे में केवल उच्च न्यायालय रजिस्ट्री द्वारा सूचित किया गया था। इस पर अदालत ने वादी के वकील से तीन दिन के भीतर धोनी के वकील को दस्तावेजों का पूरा सेट उपलब्ध कराने को कहा।

न्यायालय ने फिलहाल धोनी, कई मीडिया हाउसेस और सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के खिलाफ कोई भी अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार कर दिया। ऐसे में उन्हें किसी भी मंच पर वादी के खिलाफ झूठी मानहानिकारक सामग्री को पोस्ट करने या प्रकाशित करने पर रोक होगी, जो उनकी साख और प्रतिष्ठा को धूमिल कर सकती है।

वादी की ओर से पेश वकील ने कहा कि वह केवल मीडिया की ओर से निष्पक्ष रिपोर्टिंग चाहते थे। उन्होंने दावा किया कि उनके मुवक्किलों के खिलाफ मीडिया रिपोर्टिंग निष्पक्ष नहीं थी, क्योंकि उन्हें पहले ही ठग और चोर करार दिया जा चुका है।

मीडिया हाउसेस में से एक का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील सिद्धांत कुमार ने यह भी तर्क दिया कि याचिका सुनवाई योग्य नहीं है और उन्होंने पहले के फैसले में कहा था कि जब तक मीडिया घरानों सहित प्रत्येक प्रतिवादी के खिलाफ विशिष्ट आरोप नहीं लगाए जाते, तब तक कोई मामला नहीं बनाया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि यह मामला इस अदालत के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है।

इसके बाद न्यायमूर्ति सिंह ने वादी के वकील से प्रतिवादियों के खिलाफ आरोप तय करने के लिए आवश्यक कदम उठाने को कहा और मामले की अगली सुनवाई तीन अप्रैल तय की है।

क्या है पूरा मामला

दरअसल, धोनी ने मिहिर दिवाकर और सौम्या विश्वास की कंपनी अरका स्पोर्ट्स एंड मैनेजमेंट लिमिटेड के साथ 2017 में एक करार किया था। करार के तहत दुनिया के कई बड़े शहरों में क्रिकेट अकादमी खोलने का प्लान था। डील के हिसाब से मिहिर दिवाकर को धोनी को फ्रेंचाइजी का शुल्क भुगतान करना था और समझौते के तहत प्रॉफिट शेयर करना था। लेकिन दिवाकर ने समझौते में बताई गई शर्तों का पालन करने से इंकार कर दिया। जिसके बाद धोनी ने 15 अगस्त 2021 को अरका स्पोर्ट्स से अथॉरिटी लेटर वापस ले लिया और भुगतना के लिए कानूनी नोटिस भी भेजे। लेकिन इसके बावजूद मिहिर दिवाकर और सौम्या विश्वास की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। आखिरकार धोनी की ओर से अरका स्पोर्ट्स पर धोखाधड़ी का केस दर्ज करवाया और दावा किया कि इससे उन्हें 15 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ है।

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