चुनावी बांड मामला: याचिका खारिज होने के बाद SBI के शेयर में आई बड़ी गिरावट

By: Shilpa Mon, 11 Mar 2024 5:29:32

चुनावी बांड मामला: याचिका खारिज होने के बाद SBI के शेयर में आई बड़ी गिरावट

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को भारतीय स्टेट बैंक की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें चुनावी बांड से जुड़े डेटा का खुलासा करने की समय सीमा बढ़ाने की मांग की गई थी। शीर्ष अदालत के फैसले के तुरंत बाद, एसबीआई के शेयरों में बड़ी गिरावट आई।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा एसबीआई की याचिका खारिज करने और बैंक को कल, 12 मार्च तक डेटा पेश करने का आदेश देने के तुरंत बाद एसबीआई के शेयरों में लगभग 2 प्रतिशत की गिरावट देखी गई। दोपहर 3:30 बजे, एसबीआई के शेयर ₹773 पर थे, जिसमें ₹15 की गिरावट देखी गई।

एसबीआई का इंट्राडे लो ₹771 दर्ज किया गया, जो कि पिछले दिन से 2 फीसदी कम था। मिंट की रिपोर्ट के अनुसार, विशेषज्ञों का मानना है कि केंद्रीय बैंक के शेयरों में गिरावट सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कारण नहीं, बल्कि भारतीय शेयर बाजार में कमजोर भावनाओं के कारण भी हुई।

विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि एसबीआई के शेयर की कीमतों में गिरावट का पीएसयू बैंकिंग क्षेत्र पर स्थायी प्रभाव नहीं होना चाहिए और इसे मध्यम और दीर्घकालिक निवेशकों के लिए एक अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए।

पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ - जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, बीआर गवई, जेबी पारदीवाला, न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा शामिल हैं - ने सोमवार को आदेश दिया कि भारतीय स्टेट बैंक 12 मार्च तक चुनावी बांड से जुड़े सभी विवरणों का खुलासा करे।

सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बांड डेटा घोषित करने की समय सीमा 30 जून तक बढ़ाने की एसबीआई की याचिका खारिज कर दी। पिछली सुनवाई में शीर्ष अदालत ने इसके लिए 6 मार्च की समय सीमा तय की थी, और ईसीआई को 13 मार्च को डेटा प्रकाशित करने का आदेश दिया गया था।


आज एसबीआई के आवेदन पर आदेश पारित करते हुए, पीठ ने आदेश दिया, "आवेदन में एसबीआई की दलीलें इंगित करती हैं कि मांगी गई जानकारी आसानी से उपलब्ध है। इस प्रकार, 30 जून तक समय बढ़ाने की मांग करने वाला एसबीआई का आवेदन खारिज कर दिया जाता है। एसबीआई को 12 मार्च, 2024 को व्यावसायिक समय की समाप्ति से पहले विवरण का खुलासा करने का निर्देश दिया जाता है।"

संविधान पीठ ने नवीनतम निर्देशों का पालन न करने की स्थिति में जानबूझकर उसके आदेश की अवज्ञा करने के लिए एसबीआई को अदालत की अवमानना की चेतावनी भी दी।

पीठ ने आदेश दिया, "हालांकि हम अवमानना क्षेत्राधिकार का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम एसबीआई को नोटिस देते हैं कि अगर वह इस आदेश में बताई गई समयसीमा का पालन नहीं करता है तो यह अदालत जानबूझकर अवज्ञा के लिए उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी।"

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