CM केजरीवाल को अदालत से नहीं मिली राहत, ED के समन पर 16 मार्च को कोर्ट में होना होगा पेश

By: Rajesh Bhagtani Fri, 15 Mar 2024 6:55:20

CM केजरीवाल को अदालत से नहीं मिली राहत, ED के समन पर 16 मार्च को कोर्ट में होना होगा पेश

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के 16 मार्च को पेश होने के निचली अदालत के समन पर रोक लगाने के अनुरोध को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने खारिज कर दिया है।

दिल्ली के मुख्यमंत्री ने दिल्ली की एक अदालत के समक्ष उपस्थित होने से छूट की मांग करते हुए अदालत का रुख किया, जिसने उन्हें कई समन जारी न करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय की एक शिकायत में 16 मार्च को तलब किया था। अब, अदालत का फैसला उनके पक्ष में नहीं होने के कारण, केजरीवाल को कल अदालत में शारीरिक रूप से उपस्थित होना होगा।

राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को 16 मार्च को अदालत में पेश होने के लिए बुलाया था। यह प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जारी समन का पालन नहीं करने पर केजरीवाल के खिलाफ एक नया मामला दर्ज करने के बाद आया था। अरविंद केजरीवाल अब तक जांच एजेंसी द्वारा जारी किए गए आठ समन से बच चुके हैं।

कथित उत्पाद शुल्क घोटाले के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर दो शिकायतों पर निचली अदालत के समन को चुनौती देने वाली दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर अदालत ने आज अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। इसके बाद गुरुवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राकेश सयाल के समक्ष सुनवाई हुई, जिन्होंने पहले आदेश पर अरविंद केजरीवाल और प्रवर्तन निदेशालय का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ताओं की दलीलें सुनी थीं, जिसके तहत एक मजिस्ट्रेट अदालत ने 7 फरवरी को राजनेता को 17 फरवरी के लिए तलब किया था।

अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा ने हालांकि, केजरीवाल को 17 फरवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पेश होने के बाद व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दे दी थी और उन्हें 16 मार्च को अदालत के सामने पेश होने का निर्देश दिया था।

इससे पहले आज, सत्र न्यायाधीश ने एसीएमएम के 7 मार्च के दूसरे आदेश के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर दलीलें सुनीं, जिसके द्वारा केजरीवाल को 16 मार्च के लिए तलब किया गया था।

गुरुवार को सुनवाई के दौरान केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील रमेश गुप्ता ने अदालत से मजिस्ट्रेट अदालत के पहले आदेश पर रोक लगाने का आग्रह किया।

प्रवर्तन निदेशालय ने दलील दी कि ताजा शिकायत आम आदमी पार्टी प्रमुख द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 50 के तहत संघीय जांच एजेंसी द्वारा भेजे गए समन संख्या 4 से 6 का सम्मान नहीं करने से संबंधित है।

संघीय धन शोधन रोधी एजेंसी ने इससे पहले मजिस्ट्रेट अदालत में याचिका दायर कर केजरीवाल के खिलाफ जारी किए गए पहले तीन सम्मनों में शामिल नहीं होने के लिए मुकदमा चलाने की मांग की थी।

पिछले साल अप्रैल में मामले के संबंध में केंद्रीय जांच ब्यूरो ने आप प्रमुख से भी पूछताछ की थी, लेकिन एजेंसी ने उन्हें आरोपी नहीं बनाया था। शराब नीति से जुड़ी कथित मनी लॉन्ड्रिंग की चल रही जांच के तहत पिछले साल अक्टूबर में अरविंद केजरीवाल को पहला समन जारी किया गया था, जिसे दिल्ली सरकार ने भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना करने के बाद जुलाई 2023 में वापस ले लिया था।

उत्पाद शुल्क नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर आरोप पत्र में केजरीवाल के नाम का कई बार उल्लेख किया गया है। अब निरस्त की जा चुकी विवादास्पद दिल्ली शराब नीति के कारण आप नेता मनीष सिसौदिया और संजय सिंह, पार्टी संचार प्रभारी विजय नायर और कुछ शराब व्यवसायियों को कथित मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया।

पढ़ें Hindi News ऑनलाइन lifeberrys हिंदी की वेबसाइट पर। जानिए देश-विदेश और अपने प्रदेश से जुड़ीNews in Hindi

Home | About | Contact | Disclaimer| Privacy Policy

| | |

Copyright © 2025 lifeberrys.com