कलकत्ता उच्च न्यायालय ने खारिज की 24,000 शिक्षक भर्ती, लाभार्थियों को लौटाना होगा वेतन, नई नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने के आदेश

By: Shilpa Mon, 22 Apr 2024 3:08:50

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने खारिज की 24,000 शिक्षक भर्ती, लाभार्थियों को लौटाना होगा वेतन, नई नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने के आदेश

कोलकाता। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सोमवार को नौकरी घोटाले के मामले में पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (डब्ल्यूबीएससीसी) द्वारा गठित स्कूल शिक्षकों के लिए 2016 के पूरे भर्ती पैनल को रद्द कर दिया। करीब 24,000 नौकरियाँ कोर्ट ने ख़ारिज कर दी हैं।

सुनवाई के दौरान, जस्टिस देबांगसु बसाक और मोहम्मद शब्बर रशीदी की खंडपीठ ने कहा कि जिन स्कूल शिक्षकों को अवैध रूप से (खाली ओएमआर शीट) भर्ती किया गया था, उन्हें चार सप्ताह के भीतर अपना वेतन वापस देना होगा। इन शिक्षकों से पैसा वसूलने का जिम्मा जिलाधिकारी को सौंपा गया है।

रद्द किए गए भर्ती पैनल में बंगाल के विभिन्न राज्य-सरकार प्रायोजित और सहायता प्राप्त स्कूलों में 2016 में डब्ल्यूबीएससी प्रवेश परीक्षा के माध्यम से नियुक्त शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की सभी नियुक्तियां शामिल हैं।

पीठ ने भर्ती प्रवेश परीक्षा की 23 लाख ओएमआर शीट (टेस्ट पेपर) के पुनर्मूल्यांकन का भी आदेश दिया।

इसने आदेश पर रोक लगाने के कुछ अपीलकर्ताओं के अनुरोध को खारिज कर दिया। पीठ ने सीबीआई को नियुक्ति प्रक्रिया के संबंध में मामले में आगे की जांच करने और तीन महीने में एक रिपोर्ट सौंपने का भी निर्देश दिया।

WBSSC को नई नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने के लिए कहा गया है। 24,000 से अधिक रिक्त पदों के लिए WBSSC द्वारा आयोजित 2016 राज्य स्तरीय चयन परीक्षा (SLST) के लिए 23 लाख से अधिक उम्मीदवार उपस्थित हुए।

अदालत परिसर के बाहर फैसले का इंतजार कर रहे सैकड़ों नौकरी के इच्छुक उम्मीदवार फैसला आते ही खुशी से झूम उठे।

उच्च न्यायालय ने 20 मार्च को मामले में सुनवाई पूरी कर ली थी और खंडपीठ ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। अदालत के पूर्व आदेश पर इस मामले की जांच सीबीआई कर रही थी। संघीय एजेंसी ने घोटाले में कथित संबंधों के लिए 2022 में बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी को गिरफ्तार किया था।

कलकत्ता उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश अभिजीत गांगुली, जो अब मौजूदा लोकसभा चुनाव में बंगाल के तमलुक से भाजपा के उम्मीदवार हैं, ने मामले की सीबीआई जांच के आदेश दिए थे।

हम WhatsApp पर हैं। नवीनतम समाचार अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़ें... https://whatsapp.com/channel/0029Va4Cm0aEquiJSIeUiN2i
पढ़ें Hindi News ऑनलाइन lifeberrys हिंदी की वेबसाइट पर। जानिए देश-विदेश और अपने प्रदेश से जुड़ीNews in Hindi

Home | About | Contact | Disclaimer| Privacy Policy

| | |

Copyright © 2024 lifeberrys.com