अलवर। विशिष्ट न्यायालय पॉक्सो अधिनियम संख्या एक ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी को 20 साल की सजा और अर्थदंड से दंडित किया है। विशिष्ट लोक अभियोजक के अनुसार आरोपी नाबालिग को जबरन खेतों में ले गया और घटना को अंजाम दिया। पीड़िता के परिजनों की ओर से मामल दर्ज कराया गया, जिस पर अनुसंधान करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ़्तार कर न्यायालय में पेश किया। विशिष्ट लोक अभियोजक विनोद कुमार शर्मा ने बताया कि पीड़िता के पिता ने थाने में प्रकरण दर्ज कराया कि पीड़िता के साथ आरोपी ने जबरन पास के खेत में ले जाकर गलत कृत्य किया। घर आकर पीड़िता ने यह घटना परिजनों को बताई। इसके बाद परिजनों ने मामला दर्ज करवाया। इसके बाद पीड़िता का मेडिकल कराया गया।
इस प्रकरण में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया और न्यायालय में चालान पेश किया। उन्होंने बताया कि इस प्रकरण में न्यायालय में पीड़ित पक्ष की ओर से 18 गवाह व 24 दस्तावेज प्रस्तुत किए गए, जिसके आधार पर पॉक्सो संख्या एक के न्यायाधीश जागेंद्र कुमार अग्रवाल ने आरोपी लोकेश को 20 साल का कठोर कारावास व 30 हजार रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया। विशिष्ट लोक अभियोजक विनोद कुमार शर्मा ने बताया कि ऐसे प्रकरणों में तुरंत फैसला आने पर समाज में पॉजिटिव मैसेज जाता है, वहीं अपराधियों में भी भय का माहौल रहता है।