उत्तर प्रदेश के 61 जिलों को 1 जून से कोरोना ​​​​​कर्फ्यू से राहत, इन 14 जिलों में रहेगी सख्ती

By: Pinki Mon, 31 May 2021 1:00:48

उत्तर प्रदेश के 61 जिलों को 1 जून से कोरोना ​​​​​कर्फ्यू से राहत, इन 14 जिलों में रहेगी सख्ती

उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण की चेन तोडऩे के लिए सरकार ने 5 मई से आंशिक कोरोना ​​​​​कर्फ्यू लगा रखा था, जो कि स्थिति को देखते हुए कई चरण में आगे बढ़ाया गया। अब संक्रमण तेजी से कम हो रहा है। सरकार ने माना है कि काफी हद तक स्थिति संभल चुकी है। ऐसे में राज्य में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। ऐसे में रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ हुई बैठक में एक जून से आंशिक कोरोना ​​​​​कर्फ्यू से राहत देने पर सहमति बनी। प्रशासन ने रविवार को एक जून से 55 जिलों से कोरोना ​​​​​कर्फ्यू को हटाने का एलान किया है।

मुख्य सचिव आरके तिवारी की ओर से राहत और प्रतिबंध के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर दिया गया है। इसमें कहा गया है कि राहत केवल उन जिलों को मिलेगी, जहां कुल सक्रिय कोरोना मरीजों की संख्या 600 से कम है। 30 मई की स्थिति के अनुसार इस दायरे में कुल 55 जिले आ रहे थे। 31 मई को पांच और जिलों में स्थिति सुधर गई। यहां सप्ताह में पांच दिन सुबह 7 से शाम 7 बजे तक कोरोना ​​​​​कर्फ्यू से छूट दी जाएगी। इसके बाद शनिवार-रविवार की साप्ताहिक बंदी और हर शाम 7 बजे से रात्रिकालीन कर्फ्यू लागू हो जाएगा। लखनऊ, मेरठ, सहारनपुर, वाराणसी और गोरखपुर जैसे 600 से अधिक एक्टिव केस वाले कुल 14 जिलों में सख्ती और बढ़ाई जाएगी, ताकि यहां भी केस कम हो सकें। नए नियम एक जून की सुबह 7 बजे से लागू होंगे।

सचिव मुख्यमंत्री आलोक कुमार ने बताया कि प्रदेश के देवरिया, बागपत, बिजनौर, प्रयागराज, सोनभद्र व मुरादाबाद जिले में भी एक जून मंगलवार से कोरोना ​​​​​कर्फ्यू से राहत मिलेगी। सोमवार को जो आंकड़े आए हैं, उनके अनुसार इन छह जिलों में एक्टिव केस 600 से कम हैं। 600 से कम केस होने पर कल से अब 61 जिलों में कोराना ​​​​​कर्फ्यू से सशर्त रहेगी छूट। इसके साथ ही 600 से अधिक एक्टिव केस वाले लखनऊ सहित प्रदेश के अन्य 14 जिलों में कोराना ​​​​​कर्फ्यू जारी ही रहेगा।

अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि यदि किसी जिले में एक्टिव केस 600 से अधिक होते हैं तो स्वत: ही यहां आंशिक कोरोना ​​​​​कर्फ्यू लागू हो जाएगा। इसी तरह जिन 14 जिलों में अभी 600 से अधिक सक्रिय मरीज हैं, वहां स्थिति में और सुधार होने के बाद स्वास्थ्य विभाग की प्रतिदिन कोरोना रिपोर्ट के आधार पर कोरोना ​​​​​कर्फ्यू में इस आदेश में अनुमन्य सभी छूट अपने आप लागू हो जाएंगी।

1 जून से यह रहेगी व्यवस्था

- दुकान और बाजार के साथ सुपर मार्केट को मास्क की अनिवार्यता, दो गज की दूरी और सैनिटाइजर की व्यवस्था के साथ खोलने की अनुमति।

- स्कूल, कालेज तथा शिक्षण संस्थान शिक्षण कार्य के लिए बंद रहेंगे। माध्यमिक व उच्च शिक्षण संस्थाओं, कोङ्क्षचग संस्थानों में आनलाइन पढ़ाई की अनुमति विभागीय

-आदेशों के अनुसार होगी। शिक्षकों व कर्मचारियों को प्रशासनिक कार्यों के लिए विद्यालय आने-जाने की अनुमति होगी। इसके लिए विद्यालयों के प्रशासनिक कार्यालय खोले जा सकेंगे।

- शादी समारोह व अन्य आयोजनों में बंद और खुले स्थानों पर एक समय में अधिकतम 25 अतिथियों को मास्क की अनिवार्यता के साथ अनुमति।

- शव यात्रा में कोविड-19 प्रोटोकाल का पालन करते हुए अधिकतम 20 व्यक्ति शामिल हो सकेंगे।

- तीन पहिया वाहन, आटो रिक्शा, बैटरी चलित ई-रिक्शा में चालक सहित तीन व्यक्ति, जबकि चार पहिया वाहनों में केवल चार व्यक्तियों के बैठने की अनुमति होगी।

- अंडे, मांस व मछली की दुकानों को पर्याप्त साफ-सफाई के साथ बंद स्थान पर या ढंककर बेचने की अनुमति होगी। खुले में बिक्री पर रोक रहेगी।

- कृषि से संबंधित जैसे खाद, बीज, अन्य कृषि निवेश से संबंधित उत्पाद और कृषि संयंत्रों की दुकानें खुलेंगी।

- बैंकों, बीमा कंपनियों, भुगतान प्रणालियों और अन्य वित्तीय सेवा प्रदाता कंपनियों की शाखाएं व कार्यालय खुलेंगे।

- रेस्टोरेंट से सिर्फ होम डिलीवरी की अनुमति होगी। इसके अलावा हाईवे व एक्सप्रेसवे के किनारे ढाबे, ठेले-खोमचे वालों को खोलने की अनुमति रहेगी।

- कोरोना प्रबंधन से जुड़े फ्रंटलाइन सरकारी विभागों में पूरी उपस्थिति रहेगी। शेष सरकारी कार्यालय अधिकतम 50 फीसद उपस्थिति के साथ खुलेंगे। जो 50% कर्मी रहेंगे, उन्हें रोटेशन से बुलाया जाएगा।

- निजी कंपनियों के कार्यालय भी कोविड प्रोटोकाल के साथ खुलेंगे। निजी कंपनियां वर्क फ्राम होम की व्यवस्था को प्रोत्साहित करेंगी।

- औद्योगिक संस्थान खुलेंगे। इन संस्थाओं में कार्यरत कर्मियों को अपने पहचान पत्र या इकाई के प्रमाण-पत्र के आधार पर आने-जाने की अनुमति रहेगी।

- ट्रांसपोर्ट कंपनियों के कार्यालय, लाजिस्टिक कंपनियों के कार्यालय और वेयर हाऊस खुलेंगे।

- कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी स्थानों पर धर्मस्थलों में एक बार में पांच से अधिक श्रद्धालु नहीं जा सकेंगे।

- उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों को प्रदेश के अंदर चलाने की अनुमति इस शर्त के साथ होगी कि निर्धारित सीट क्षमता पर ही संचालन किया जाएगा। सवारी खड़ी करने की अनुमति नहीं होगी।

- साप्ताहिक बंदी में पूरे प्रदेश में शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छता, सैनिटाइजेशन और फाङ्क्षगग का अभियान चलाया जाएगा। दुकानों पर दुकानदार व स्टाफ को मास्क, दो गज की दूरी और सैनिटाइजर की व्यवस्था का पालन करना होगा। यही अनिवार्यता खरीददारों के लिए भी लागू होगी। उल्लंघन होने पर महामारी अधिनियम के तहत लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

इन 14 जिलों में 600 से अधिक एक्टिव केस

- लखनऊ : 2450
- मेरठ : 2806
- सहारनपुर : 2223
- वाराणसी : 2111
- गाजियाबाद : 1760
- गोरखपुर : 1704
- मुजफ्फरनगर : 1634
- बरेली : 1599
- गौतमबुद्ध नगर : 1184
- बुलंदशहर : 1174
- झांसी : 962
- लखीमपुर खीरी : 770
- जौनपुर : 688
- गाजीपुर : 619

उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 1,908 लोग संक्रमित पाए गए। 6,713 लोग ठीक हुए और 140 लोगों की मौत हो गई। अब तक राज्य में 16.90 लाख लोग संक्रमित हो चुके हैं। इनमें 16.28 लाख ठीक हो चुके हैं, जबकि 20,346 मरीजों ने दम तोड़ दिया। यहां 41,214 मरीजों का इलाज चल रहा है।

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