जिला उपभोक्ता आयोग जयपुर द्वितीय ने फिल्म अभिनेता सलमान खान के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। यह कार्रवाई राजश्री पान मसाला के प्रचार और विज्ञापन से जुड़ी अवमानना के मामले में की गई है। आयोग के आदेश के अनुसार सलमान खान को 6 फरवरी 2026 को अपने सामने पेश होने के लिए तलब किया गया है। 10 हजार रुपए का जमानती वारंट
आयोग के अध्यक्ष प्यारेसीलाल मीना ने पुलिस आयुक्त को निर्देश दिए हैं कि 10 हजार रुपए के जमानती वारंट की प्रक्रिया पूरी कराई जाए। यह आदेश योगेंद्र सिंह द्वारा दायर अवमानना प्रार्थना पत्र के आधार पर दिया गया है। आयोग ने स्पष्ट किया कि पूर्व में जारी निर्देशों के बावजूद पान मसाले के प्रचार और विज्ञापन पर रोक का पालन नहीं किया गया, जिसके चलते यह कानूनी कार्रवाई अनिवार्य हो गई।
इस कदम के तहत सलमान खान को उपभोक्ता आयोग के समक्ष उपस्थित होकर मामले की जवाबदेही तय करनी होगी। आयोग का यह निर्णय पान मसाले के विज्ञापन से जुड़े नियमों और आदेशों के उल्लंघन पर आधारित है।