लोन फोरक्लोजर में अवैध वसूली पर उपभोक्ता आयोग ने AU स्मॉल फाइनेंस बैंक पर लगाया ₹6.31 लाख का हर्जाना

जयपुर। जिला उपभोक्ता आयोग, जयपुर-द्वितीय ने एक अहम फैसले में एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को लोन फोरक्लोजर के नाम पर ग्राहक से अवैध रूप से वसूली गई राशि पर सख्त रुख अपनाते हुए बैंक पर ₹6.31 लाख का हर्जाना ठोका है। इसके साथ ही आयोग ने बैंक को निर्देश दिया है कि वह वसूली गई ₹33,160 की राशि 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ ग्राहक को लौटाए।

यह फैसला आयोग के अध्यक्ष ग्यारसीलाल मीणा और सदस्य सुप्रिया अग्रवाल ने राजेंद्र कुमार गोयल द्वारा दायर परिवाद पर सुनाया। परिवादी के अधिवक्ता मनीष गगरानी ने बताया कि राजेंद्र गोयल ने अपनी संपत्ति पर एयू बैंक से ₹8 लाख का लोन मांगा था, जिसमें से उन्हें ₹7.40 लाख की राशि प्राप्त हुई। बैंक द्वारा यह नहीं बताया गया कि समय से पहले लोन चुकाने पर कोई अतिरिक्त शुल्क लिया जाएगा।

बाद में जब गोयल ने समय पूर्व लोन चुकता किया, तो बैंक ने उनसे ₹590 फोरक्लोजर लेटर शुल्क और साथ ही लोन राशि का 3% यानी ₹33,160 अलग से वसूल लिया। इसे गोयल ने उपभोक्ता आयोग में चुनौती दी।

बैंक की ओर से जवाब में कहा गया कि वसूली लोन एग्रीमेंट की शर्तों के अनुसार की गई थी और शिकायत लोन समाप्ति के डेढ़ साल बाद की गई। हालांकि आयोग ने माना कि फोरक्लोजर शुल्क नियमों के अनुरूप नहीं था और इसे अनुचित व्यापार व्यवहार (Unfair Trade Practice) करार दिया। आयोग ने बैंक को निर्देश दिया कि वह हर्जाना और वसूली गई राशि ब्याज सहित लौटाए।