मनोज जरांगे को मिली मुंबई में आंदोलन की अनुमति, लेकिन इन शर्तों पर...

मुंबई के आज़ाद मैदान में मराठा कार्यकर्ता मनोज जरांगे द्वारा आयोजित आंदोलन के लिए मुंबई पुलिस ने सीमित शर्तों के साथ अनुमति दे दी है। पुलिस सूत्रों के अनुसार, इस आंदोलन की अनुमति केवल एक दिन के लिए है, जो 29 अगस्त को आयोजित होगा। इस दौरान मैदान में अधिकतम 5000 लोगों के इकट्ठा होने की अनुमति है। आंदोलन सुबह 9 बजे शुरू होगा और शाम 6 बजे तक समाप्त होना अनिवार्य है।

पहले बॉम्बे हाई कोर्ट ने मनोज जरांगे को आज़ाद मैदान में विरोध प्रदर्शन करने से रोका था। कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि प्रदर्शन के लिए खारघर या नवी मुंबई के किसी अन्य क्षेत्र में अनुमति दी जाए।

पुलिस द्वारा तय शर्तें:


आंदोलन के लिए केवल एक दिन की अनुमति होगी।

अधिकतम 5000 लोग ही शामिल हो सकते हैं।

केवल 7000 वर्ग मीटर का क्षेत्र उपलब्ध होगा।

शनिवार, रविवार या किसी सार्वजनिक/शासकीय अवकाश के दिन अनुमति नहीं होगी।

कुछ निश्चित गाड़ियों को ही मैदान में प्रवेश की अनुमति होगी।

गाड़ियों की पार्किंग के लिए यातायात पुलिस के साथ समन्वय करना अनिवार्य है।

शिंदे का संदेश: आंदोलन के दौरान दूसरों को परेशानी नहीं हो

डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि लोकतंत्र में आंदोलन करना और हक मांगना सभी का अधिकार है। उन्होंने यह भी कहा कि आंदोलन के कारण किसी और को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। उन्होंने अपील की कि गणेशोत्सव के दौरान महाराष्ट्र में आने वाले लाखों भक्तों को कोई असुविधा न हो।

छत्रपति शिवाजी महाराज की कसम और मराठा आरक्षण

एकनाथ शिंदे ने आगे कहा कि जब वे मुख्यमंत्री थे, तब देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार के साथ मिलकर मंत्रीमंडल ने मराठा समाज को 10% आरक्षण देने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा, मैंने छत्रपति शिवाजी महाराज की कसम खाकर यह आरक्षण दिया था और यह आज भी लागू है। इसलिए मुझे लगता है कि मराठा समाज के लिए कुणबी प्रमाणपत्र, योजनाओं का क्रियान्वयन, एसटी शिंदे कमेटी, गायकवाड़ कमेटी और पिछड़ा वर्ग आयोग जैसी कई पहलें की जानी चाहिए।