
नई दिल्ली। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु स्थित एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर 4 जून को हुई दर्दनाक भगदड़ की घटना पर अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने भी संज्ञान लिया है। आयोग ने इस हादसे को लेकर बेंगलुरु के जिलाधिकारी और पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी किया है और 7 दिन के भीतर विस्तृत रिपोर्ट जमा करने को कहा है।
NHRC ने बताया कि उसे इस घटना से संबंधित कई शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें सामाजिक संगठन ‘भीम’ की शिकायत भी शामिल है। इन शिकायतों में कहा गया है कि आयोजन स्थल पर भीड़ नियंत्रण की भारी चूक हुई और हादसे के बावजूद स्टेडियम के भीतर जश्न चलता रहा, जो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और असंवेदनशील है।
नोटिस में आयोग ने स्पष्ट किया कि यदि ये आरोप सही पाए गए, तो यह मामला पीड़ितों के मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन का होगा। आयोग की पीठ, जिसकी अध्यक्षता प्रियांक कानूनगो कर रहे हैं, ने मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 12 के तहत कार्रवाई प्रारंभ की है।
आयोग ने जिलाधिकारी और पुलिस कमिश्नर से यह जानकारी भी मांगी है:
—हादसे में मृत और घायल लोगों की सूची
—कार्यक्रम के आयोजन की अनुमति से जुड़े दस्तावेज
—किस संस्था ने आयोजन की अनुमति दी थी
—और क्या सीआईडी या किसी विशेष शाखा की पूर्व रिपोर्ट पर विचार किया गया था या नहीं
शिकायतकर्ताओं ने आयोग से मांग की है कि न केवल इस मामले में जवाबदेही तय की जाए, बल्कि भविष्य में इस तरह की त्रासदियों से बचने के लिए दिशानिर्देश भी तैयार किए जाएं।