खान सर को फिलहाल राहत जारी, गिरफ्तारी पर रोक 30 जून तक बढ़ी

पटना। चर्चित कोचिंग संचालक फैजल खान उर्फ खान सर से जुड़े फायरिंग और कोचिंग विवाद मामले में उन्हें फिलहाल अंतरिम राहत मिली हुई है। शनिवार को पटना सिविल कोर्ट में उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई, जहां कदमकुआं थाना पुलिस ने मामले की अद्यतन केस डायरी अदालत के समक्ष प्रस्तुत की। हालांकि, कोर्ट ने रिकॉर्ड का विस्तार से अध्ययन करने और दोनों पक्षों को तैयारी का अवसर देने के लिए अगली सुनवाई 30 जून निर्धारित कर दी। इस संबंध में जानकारी खान सर के अधिवक्ता ने दी।

गोलीबारी और कोचिंग विवाद से जुड़ा है पूरा मामला

यह मामला जून की शुरुआत में हुई उस घटना से जुड़ा है, जिसमें खान सर के कोचिंग संस्थान पर कुछ लोगों द्वारा कथित तौर पर हमला और तोड़फोड़ किए जाने का आरोप है। घटना के दौरान सुरक्षा व्यवस्था संभाल रहे गार्डों पर गोली चलाने के आरोप भी लगे थे। इसी प्रकरण में खान सर का नाम भी एफआईआर में शामिल किया गया। इससे पहले 9 जून को अदालत ने उन्हें गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया था, जो फिलहाल जारी है।

अदालत में पेश की गई संशोधित केस डायरी

शनिवार की सुनवाई के दौरान जांच अधिकारी की ओर से मामले की अपडेटेड केस डायरी कोर्ट में दाखिल की गई। पिछली सुनवाई में अदालत ने पुलिस द्वारा प्रस्तुत रिकॉर्ड को अधूरा मानते हुए विस्तृत केस डायरी पेश करने का निर्देश दिया था। उसी आदेश के अनुपालन में इस बार संशोधित दस्तावेज अदालत के समक्ष रखे गए।

सुनवाई के दौरान सरकारी पक्ष ने खान सर की अग्रिम जमानत का विरोध करते हुए अपनी आपत्तियां दर्ज कराईं। वहीं बचाव पक्ष के अधिवक्ता अरविंद कुमार मौआर ने दलील दी कि उनके मुवक्किल का कथित घटना से कोई प्रत्यक्ष या आपराधिक संबंध नहीं है और उन्हें बिना पर्याप्त आधार के मामले में शामिल किया गया है।

दोनों पक्षों की दलीलों के बाद 30 जून की नई तारीख


खान सर की ओर से अदालत में यह भी कहा गया कि लगातार सुनवाई आगे बढ़ने से मामले का निस्तारण लंबित हो रहा है, इसलिए आज ही विस्तृत बहस कर निर्णय लिया जाए। हालांकि अभियोजन पक्ष ने इसका विरोध किया और अतिरिक्त समय की आवश्यकता जताई।

दोनों पक्षों की प्रारंभिक दलीलें सुनने के बाद अदालत ने मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए 30 जून की तारीख तय कर दी। तब तक खान सर को मिली गिरफ्तारी से राहत बरकरार रहेगी।
दोनों सुरक्षा गार्ड अभी भी न्यायिक हिरासत में

इस मामले में खान सर के दोनों बॉडीगार्ड फिलहाल जेल में बंद हैं। उनकी नियमित जमानत याचिका पर भी 30 जून को ही पटना सिविल कोर्ट में सुनवाई होगी। दोनों की बेल अर्जी पर अदालत उसी दिन विचार करेगी।

गंभीर धाराओं में दर्ज है मामला

गौरतलब है कि पटना पुलिस ने इस मामले में खान सर के खिलाफ हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट समेत विभिन्न गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। फिलहाल पुलिस जांच जारी है और अदालत में प्रस्तुत साक्ष्यों व दलीलों के आधार पर आगे की कानूनी प्रक्रिया तय होगी।