Unlock 1.0 / 24 मार्च के बाद अब जाकर खुलेगा भारत, गृह मंत्रालय ने जारी की गाइडलाइंस

24 मार्च से बंद भारत अब खुलने की और बढ़ रहा है। गृह मंत्रालय ने Unlock 1.0 की गाइडलाइन्स जारी कर दी हैं। इसके तहत कंटेनमेंट जोन के बाहर चरणबद्ध तरीके से छूट दी जाएगी। आठ जून से धार्मिक स्थल भी खोल दिए जाएंगे। इसके साथ ही रेस्टोरेंट और होटल और सैलून खुलेंगे लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहननना जरूरी होगा।

लॉकडाउन को खोलने के लिए गृह मंत्रालय ने तीन फेज की एक लिस्ट तैयार की है। इसी के अनुसार लॉकडाउन को खोला जाएगा। अब जो नए नियम आए हैं उनमें कर्फ्यू का समय भी बदल गया है।

देश में नाइट कर्फ्यू अभी भी जारी रहेगा। हालांकि इसके लिए समय में बदलाव किया गया है। अब रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक गैर जरूरी काम से बाहर निकलने पर रोक रहेगी। लॉकडाउन 4 तक यह समय शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक था।

चरण 1 में क्या खुलेगा

- पहला फेज 8 जून से शुरू होगा। 8 जून 2020 से सभी धार्मिक स्थल खुल जाएंगे। होटल, रेस्त्रां और दूसरे हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज की शुरुआत हो जाएगी।
- शॉपिंग मॉल्स भी खुल जाएंगे। इनके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से एसओपी जारी की जाएगी।

चरण 2 में क्या खुलेगा

- दूसरे फेज में सरकार ने स्कूल, कॉलेज, एजुकेशनल, ट्रेनिंग, कोचिंग इंस्टिट्यूट आदि को खोलने का फैसला जुलाई 2020 में लिया जाएगा।
- इसके लिए सभी राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों, संस्थाओं, अभिभावकों और सभी हितधारकों के साथ विचार विमर्श किया जाएगा।

चरण 3 में क्या खुलेगा

ये आखिरी फेज होगा। इसमें भारत नजारा बिल्कुल वैसा ही होगा जाएगा जैसे 24 के पहले होता था। हालांकि, इससे पहले एक बार स्थिति की समीक्षा की जाएगी।
- अंतरराष्ट्रीय उड़ानें, मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल्स, जिम, स्वीमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार और ऑडोटोरियम को फेज 3 में खोना जाएगा।
- तीसरे चरण में ही सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक गतिविधियों को खोलने का फैसला लिया जाएगा।

कंटेनमेंट जोन में जारी रहेगा लॉकडाउन

गृहमंत्रालय की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि देश के सभी कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन 30 जून तक जारी रहेगा। कंटेनमेंट जोन की पहचान जिला अधिकारियों के द्वारा की जाएगी। कंटेनमेंट जोन में केवल जरूरी गतिविधियों की छूट रहेगी।

कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन नियमों को सख्ती से लागू करने को कहा गया है। मेडिकल इमर्जेंसी के अलावा किसी व्यक्ति को कंटेनमेंट जोन से बाहर जाने या बाहर से से कंटेनमेंट जोन में जाने की इजाजत नहीं होगी। राज्य बफर और जोन की भी पहचान कर सकते हैं।