कुलभूषण जाधव मामला: ICJ के फैसले पर सुषमा स्वराज ने कहा - यह भारत के लिए बहुत बड़ी जीत

कुलभूषण जाधव मामले पर आईसीजे में भारत की बड़ी जीत हुई है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने भारत के पक्ष में फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि पाकिस्तान ने वियना समझौते का उल्लंघन किया है। कोर्ट ने पाकिस्तान को अपने फैसले पर दोबारा विचार करने का निर्देश दिया है। आईसीजे में इस मामले में पिछली सुनवाई 18 से 21 फरवरी तक हुई थी। आईसीजे की कानूनी सलाहकार रीमा उमर के मुताबिक 15-1 से भारत के पक्ष में ये फैसला आया है कि भारत को कुलभूषण जाधव मामले पर कॉन्सुलर एक्सेस दिया जाएगा।

आईसीजे के फैसले पर पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने खुशी जाहिर की है। सुषमा ने ट्वीट करते हुए कहा, ''मैं कुलभूषण जाधव के मामले में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के फैसले का तहे दिल से स्वागत करती हूं। यह भारत के लिए बहुत बड़ी जीत है।'' उन्होंने आगे कहा कि ''मैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के समक्ष जाधव के मामले को ले जाने की हमारी पहल के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देती हूं।''

सुषमा स्वराज ने एक और ट्वीट में कहा, ''मैं हरिश साल्वे को ICJ के समक्ष भारत के मामले को बहुत प्रभावी ढंग से और सफलतापूर्वक प्रस्तुत करने के लिए धन्यवाद देती हूं।'' उन्होंने कहा कि ''मुझे उम्मीद है कि इस फैसले की कुलभूषण जाधव के परिवार के सदस्यों को बहुत ज्यादा जरूरत थी।''

बता दे, भारतीय नौसेना के रिटायर अधिकारी कुलभूषण जाधव को अप्रैल 2017 में पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत ने जासूसी और आतंकवाद के आरोप में मौत की सजा सुनाई थी। भारत ने कुलभूषण की सजा के ऐलान पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। इसके बाद भारत ने अंतरराष्ट्रीय अदालत का रुख किया था। अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में करीब दो साल तक भारत ने लड़ाई लड़ी। कुलभूषण फिलहाल पाकिस्तान की जेल में बंद हैं।