सुरेश रैना-गुरु रंधावा सहित 34 लोगों के खिलाफ मुंबई पुलिस ने दर्ज किया मामला, जानिए वजह

महाराष्ट्र के मुंबई में कोरोना नियमों का उल्लंघन करते हुए पार्टी कर रहे कई लोगों पर एक्शन हुआ है। मुंबई के एक क्लब में पार्टी कर रहे करीब 34 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल, रात करीब तीन बजे मुंबई पुलिस ने अंधेरी के एक बड़े क्लब ड्रैगन फ्लाई पर छापा मारा। सूत्रों के मुताबिक क्लब में पार्टी चल रही थी, जिसमें कई कलाकार और खिलाड़ी मौजूद थे। सूत्रों का कहना है कि इस पार्टी में क्रिकेटर सुरेश रैना भी मौजूद थे और रैना पर केस भी दर्ज किया गया है। जानकारी के मुताबिक छापे के वक्त गायक गुरु रंधावा, सुजैन खान भी मौजूद थे। हालांकि इन लोगों के अलावा सुरेश रैना पिछले दरवाजे से निकल गए। इसके अलावा रैपर बादशाह भी इस पार्टी में शामिल थे। बादशाह भी पीछे के दरवाजे से भाग निकले।

फिलहाल पुलिस ने 34 लोगों को हिरासत में लिया। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि इस पार्टी में 19 लोग दिल्ली और पंजाब से आए थे। पार्टी में दिल्ली, पंजाब के अलावा साउथ मुंबई से भी लोग आए थे। पुलिस ने कुल 27 कस्टमर और 7 कर्मचारियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 और 269 के साथ ही महामारी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस का कहना है क्रिकेटर सुरेश रैना पर भी पुलिस ने धारा 188 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

संयुक्त पुलिस कमिश्नर विश्वास नागरे पाटिल ने बताया कि सरकार ने कोरोना को देखते हुए एक निर्णय लिया था कि तय समय के बाद नाइट पार्टी, पब, बार और होटल्स को बंद रखा जाएगा। इसके बाद क्लब में पार्टी की जानकारी मिली और डीसीपी राजीव जैन के नेतृत्व में एक टीम को रेड के लिए यहां भेजा गया और 34 लोगों को पकड़ा गया।

होटल की ओर से फिलहाल कोई भी बयान सामने नहीं आया है। 27 लोग पार्टी में शामिल थे, 7 होटल स्टाफ। 34 पर केस दर्ज हुआ। मुंबई पुलिस को संदेह है कि कई और लोग भी भागने में कामयाब हुए। इसके लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाल और लोगों पर नोटिस भेजा जाएगा। IPC की धारा-188 के तहत एक महीने की जेल और 10 हजार का जुर्माना हो सकता है।

लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाती है। 1897 के महामारी कानून (Epidemic Act) के सेक्शन 3 में इस बात का जिक्र किया गया है कि अगर कोई प्रावधानों का उल्लंघन करता है, सरकार/ कानून के निर्देशों/नियमों को तोड़ता है, तो उसे भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 188 के तहत दंडित किया जा सकता है।

आपको बता दे, नए वायरस के बेकाबू होने की खबरों के बाद महाराष्ट्र ने अपने सभी नगर निगमों में रात का कर्फ्यू लागू कर दिया है।

- नाइट कर्फ्यू रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा
- रेस्टोरेंट और पब 11 बजे के बाद बंद हो जाएंगे
- नाइट कर्फ्यू 5 जनवरी, 2021 तक चलेगा
- कर्फ्यू के दौरान किसी भी जगह पर 5 लोग एक साथ नहीं रह सकते हैं
- अनिवार्य सेवाओं पर कोई रोक नहीं होगी