आत्महत्या की कोशिश करना अब देश में अपराध नहीं माना जाएगा। हेल्थ मिनिस्ट्री ने 29 मई को मेंटल हेल्थकेयर एक्ट 2017 को नोटिफाई करते हुए ये स्पष्ट किया है। संसद में कानून पारित होने के एक साल बाद यह अधिसूचना जारी की है।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने लोकसभा में पिछले साल इस बिल को पेश करने के दौरान कहा था, "इस बिल में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह आत्महत्या की कोशिश को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) से अलग करता है। इसलिए अब खुदकुशी की कोशिश के मामलों पर आईपीसी के प्रावधान लागू नहीं होंगे।"
उन्होंने कहा, "चूंउन्होंने कहा था कि अगर कोई व्यक्ति अवसादग्रस्त होकर इस प्रकार के कदम उठाता है तो उसे मानसिक बीमारी माना जायेगा न कि अपराध।"
कानून में भी एक प्रावधान है कि अगर कोई व्यक्ति भविष्य में मानसिक बीमार से ग्रसित होता है तो उसके इलाज के बारे में पहले से निर्देश दे सकता है।
यह कानून मानसिक रूप से बीमार बच्चों के इलाज के लिए बिजली के झटके की पद्धति पर भी प्रतिबंध लगाता है। यह कानून कहता है कि वयस्कों के मामले में भी इस तरह के इलाज को एनेस्थीसिया और मांसपेशियों में आराम करने वाली दवाओं के साथ दिया जाना चाहिए।
एक अनुमान के मुताबिक देश की आबादी का 6 से 7 फीसदी हिस्सा किसी न किसी तरह की मानसिक बीमारी से पीड़ित है। आबादी के 1 से 2 फीसदी लोगों में यह बीमारी काफी ज्यादा है।