होटल-रेस्टोरेंट के लिए गाइडलाइन, ग्राहकों की Entry से Exit तक इन बातों का रखना होगा ध्यान

केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने गुरुवार को रेस्टारेंट, शॉपिंग मॉल्स और ऑफिस के खुलने को लेकर गाइडलाइन जारी की है।। इसमें कई शर्तों और बातों के बारे में जानकारी दी गई, जिसे प्रबंधन और यहां आने-जाने वाले लोगों को ध्यान में रखना होगा। हालांकि, कंटेनमेंट ज़ोन में ये सभी सेवाएं पूरी तरह से बंद रहेंगी।

इसमें कहा गया है कि गर्भवती महिलाएं, 65 साल से ऊपर के लोग और ऐसे लोग जिन्हें पहले से गंभीर बीमारियां हों, वे काम पर जाने से बचें। हालांकि, किसी इमरजेंसी ​की स्थिति में वो बाहर जा सकते हैं। वर्क प्लेस पर शारीरिक दूरी, सफाई, सैनिटाइजेशन की बात भी गाइडलाइन में कही गई है। इसमें कहा गया है कि दफ्तरों में थूकने पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाए। होटल्स और रेस्टोरेंट जैसी जगहों अपने हिसाब से इसका प्रबंधन करना होगा।

- रेस्टोरेंट में आकर खाना खाने की बजाय होम डिलीवरी को बढ़ावा दिया जाए। डिलीवरी करने वाले घर के दरवाजे पर ही पैकेट छोड़ दें, हैंडओवर न करें।

- होम डिलीवर पर जाने से पहले सभी कर्मचारियों की स्क्रीनिंग की जाए। रेस्टोरेंट के गेट पर हैंड सैनिटाइजेशन और थर्मल स्क्रीनिंग के इंतजाम होने चाहिए। केवल बिना लक्षण वाले स्टाफ और ग्राहकों को ही रेस्टोरेंट में प्रवेश दिया जाए। इसके साथ उसी स्टाफ और गेस्ट को एंट्री की इजाजत दी जायेगी, जिन्हों मास्क पहना है। सोशल डिस्टेंसिंग नियमों के पालने के​ लिए पर्याप्त संख्या में स्टाफ होने चाहिए। स्टाफ को अतिरिक्त तौर पर ग्लव्स पहनना होगा और अन्य सुरक्षा नियमों का पालना करना होगा।

- दो व्यक्तियों के बीच में कम से कम 6 फीट की दूरी मेंटेन करने के साथ ही फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा। हाथ धोने और हैंड सेनिटाइजर की भी व्यवस्था की जायेगी। छींकते या खांसते वक्त भी ध्यान देना होगा। कहीं पर भी थूकना पूरी तरह से सख्त मना है। सभी को आरोग्य सेतु ऐप को इंस्टॉल करने और इसका इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है।

- कोरोना की रोकथाम से जुड़े पोस्टर और विज्ञापन प्रमुखता से लगाने होंगे।

- संभव हो तो होटल्स और रेस्टोरेंट में वस्तुओं, स्टाफ और गेस्ट्स के लिए अलग एंट्री व एग्जिट का प्रयोग करना होगा। एलिवेटर में लोगों की संख्या भी सीमित होगी। गेस्ट्स द्वारा रिसेप्शन पर अपने ट्रैवल डिटेल्स देना होगा और एक फॉर्म भी भरना होगा।

- टेबलों के बीच भी उचित दूरी जरूरी है। रेस्टोरेंट में 50 फीसद बैठने की क्षमता से ज्यादा लोग एक साथ बैठकर खाना नहीं खा पाएंगे।

- रेस्टोरेंट खाना खिलाने के लिए डोस्पोजेबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाथ धोने के लिए तैलिया की जगह अच्छी क्वालिटी के नैपकिन का इस्तेमाल किया जाए। ग्राहकों और रेस्टोरेंट को बफेट सर्विस के दौरान भी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा। एलेवेटर्स में एक साथ ज्यादा लोगों के जाने पर पाबंदी होगी।

- सभी होटल्स या रेस्टोरेंट में पेंमेंट के लिए कॉन्टैक्टेलस विकल्प को चुनना होगा। लगेज को कमरे में भेजने से पहले डिइन्फेक्ट करना अनिवार्य होगा। रेस्टोरेंट में सीटिंग अरेंजमेंट सोशल डिस्टेंसिंग नियमों को ध्यान में रखते हुये बनाना होगा।

- रूम सर्विस के लिए स्टाफ और गेस्ट के बीच इंटरकॉम के जरिये ही कम्युनिकेशन होना चाहिए। कमरे में या अन्य जगहों पर एयर कंडीशन का तापमान 24 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, जबकि ह्यूमिडिटी 40 से 70 फीसदी के बीच होनी चाहिए।

- सभी जगहों पर लगातार सफाई करनी होगी। दरवाले की कुंडी, ​एलीवेटर की बटन जैसे ज्यादा टच होने वाली जगहों को किसी ऐसे एजेंट से क्लिन करना होगा जिसमें 1 फीसदी सेडियम हाइपोक्लोराइट हो। फेस कवर्स, मास्क या सुरक्षा में इस्तेमाल होने वोल अन्य चीजों को डिस्पोज करने के लिए सही व्यवस्था होनी चाहिए। वॉशरूम्स को समय-समय पर गहन सफाई करनी होगी।

- अगर कोई व्यक्ति में कोरोना वायरस (Coronavirus) के लक्षण पाये जाते हैं तो उस व्यक्ति को किसी ऐसी जगह या कमरे में रखना होगा जो आइसोलेटेड हो। उन्हें मास्क या फेस कवर मुहैया कराना होगा। इसके बाद नजदीकी मेडिकल फैसिलीटी को जानकारी देनी होगी। अगर व्यक्ति जांच के बाद कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो ​उस पूरे एरिया को डिसइन्फेक्ट करना होगा।