केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका पर 10 मई को फैसला सुनाएगा सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट कथित एक्साइज पॉलिसी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने पर 10 मई को अपना फैसला सुनाएगा। मामले में गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करने वाली पीठ की अध्यक्षता करने वाले जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा, “हम शुक्रवार को अंतरिम आदेश (अंतरिम जमानत पर) सुनाएंगे। गिरफ्तारी को चुनौती देने से जुड़े मुख्य मामले पर भी उसी दिन फैसला किया जाएगा।'

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने एएसजी एसवी राजू को शुक्रवार को अपनी दलीलें देने के लिए तैयार रहने को कहा है। कोर्ट ने कहा कि जरूरत पड़ने पर वे अंतरिम आदेश पारित कर सकते हैं। दरअसल, बुधवार को एएसजी एसवी राजू केजरीवाल मामले में सुनवाई करने वाली पीठ के समक्ष एक अन्य मामले में पेश हुए। इस दौरान उन्होंने न्यायाधीशों से पूछा कि क्या केजरीवाल मामले की सुनवाई कल की जाएगी? इस पर न्यायमूर्ति खन्ना ने स्पष्ट किया कि वे शुक्रवार को मामले की सुनवाई करेंगे और अंतरिम आदेश पारित कर सकते हैं।

इससे पहले शीर्ष अदालत ने संकेत दिया था कि वह मौजूदा आम चुनाव को देखते हुए आप नेता को अंतरिम जमानत देने पर विचार कर सकती है। इसमें कहा गया कि यह एक असाधारण स्थिति है और सीएम केजरीवाल आदतन अपराधी नहीं हैं।


जांच एजेंसी ने अंतरिम राहत देने का विरोध करते हुए कहा था कि यह एक गलत मिसाल कायम करेगा और राजनेताओं के पास सामान्य नागरिकों की तुलना में कोई विशेष अधिकार नहीं है। यह याचिका दिल्ली हाई कोर्ट के 10 अप्रैल के फैसले के खिलाफ दायर की गई थी, जिसमें ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका खारिज हो गई थी। सीएम केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। तब से वो हिरासत में हैं।