SBI ने माना सुप्रीम कोर्ट का आदेश, EC को भेजा इलेक्टोरल बॉन्डस का डेटा

नई दिल्ली। भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने मंगलवार को इलेक्टोरल बॉन्ड्स का पूरा डेटा चुनाव आयोग को भेज दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को सोमवार 11 मार्च को बड़ा झटका देते हुए चुनावी बॉन्ड संबंधी जानकारी का खुलासा करने के लिए समयसीमा को बढ़ाने की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी थी। साथ ही कोर्ट ने आदेश दिया था कि एसबीआई 12 मार्च को कामकाजी घंटे खत्म होने तक इलेक्टोरल बॉन्ड की पूरी जानकारी चुनाव आयोग को दे। एसबीआई ने मंगलवार शाम साढ़े पांच बजे तक पूरा डेटा निर्वाचन आयोग को भेज दिया है।

ज्ञातव्य है कि सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 जजों की संविधान पीठ ने याचिका पर सुनवाई की थी। SBI ने सुप्रीम कोर्ट से इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी डिटेल देने के लिए 30 जून तक मोहलत मांगी थी, जो उसे नहीं मिली थी। सुप्रीम कोर्ट ने SBI को 24 घंटे के भीतर यानी 12 मार्च तक चुनाव आयोग को जानकारी का विवरण देने का आदेश जारी किया था। इसके साथ ही चुनाव आयोग को ये जानकारी 15 मार्च तक पोर्टल पर सार्वजनिक करनी होगी।



भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, “एसबीआई ने अपने आवेदन में कहा है कि मांगी गई जानकारी आसानी से उपलब्ध है। इस प्रकार, 30 जून तक समय बढ़ाने की मांग करने वाला एसबीआई का आवेदन खारिज किया जाता है।”