जेल से बाहर आएंगे लालू यादव, झारखंड हाई कोर्ट ने दी जमानत

चारा घोटाले में सजायाफ्ता और RJD सुप्रीमो लालू यादव को झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। दुमका कोषागार से गबन के मामले को लेकर इससे पहले भी लालू की जमानत पर कई बार सुनवाई हो चुकी है। जस्टिस अपरेश सिंह की अदालत में शनिवार को हुई सुनवाई में उन्हें जमानत मिली है। उन्हें एक लाख रुपए के निजी मुचलके और 10 लाख रुपए जुर्माना देना होगा। बेल बॉन्ड भरते ही वे एक दो दिन में बाहर आ जाएंगे।

हाईकोर्ट ने कहा है कि जमानत के दौरान लालू प्रसाद यादव देश से बाहर नहीं जाएंगे। देश से बाहर जाने से पहले उन्हें कोर्ट से अनुमति लेनी होगी। इसके साथ ही अपना मोबाइल नंबर और अपना पता नहीं बदलेंगे। लालू प्रसाद यादव को ये जमानत दुमका कोषागार मामले में आधी सजा पूरी होने के बाद दी गई है। चाईबासा कोषागार से जुड़े दो मामले में उन्हें पहले ही जमानत मिल गई है।

लालू यादव के अधिवक्ता देवर्षि मंडल ने बताया कि लालू प्रसाद ने आधी सजा पूरी करने का हवाला देते हुए हाई कोर्ट से जमानत की गुहार लगाई थी। जिसे उच्‍च न्‍यायालय ने मंजूर कर लिया। पिछली सुनवाई के दौरान सीबीआइ की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए समय की मांग की गई थी। सीबीआइ ने अपने जवाब में कहा है कि लालू यादव को सीबीआइ कोर्ट ने अलग-अलग धाराओं में सात-सात की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने कहा है कि दोनों सजाएं अलग-अलग चलेंगी। ऐसे में लालू यादव को कुल 14 साल की सजा मिली है। इसलिए लालू प्रसाद को आधी सजा पूरी करने के लिए सात साल जेल में रहना होगा।

लालू यादव फिलहा एम्स दिल्ली में इलाजरत हैं। लगभग ढाई साल रिम्स रांची में इलाज कराने के बाद जनवरी में उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। सीने में दर्द और सांस लेने में परेशानी के कारण उन्हें 23 जनवरी 2021 को रिम्स से एम्स रेफर किया गया था।